वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, वाशिंगटन
Published by: Jeet Kumar
Updated Thu, 28 Oct 2021 07:14 AM IST
सार
विभाग की वकील क्रिस्टीन क्लार्क ने बताया कि फेसबुक ने अमेरिकी कामगारों को इन नौकरियों पर रखने से इनकार किया था।
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विस्तार
फेसबुक ने अमेरिका में एक मुकदमे के कोर्ट के बाहर हुए समझौते के तहत 106.5 करोड़ रुपए मुआवजा चुकाने पर सहमति दी है। इस मुकदमे में फेसबुक पर अमेरिकी कामगारों के साथ भेदभाव और केंद्रीय भर्ती नियमों का उल्लंघन करने के आरोप थे।
यहां के न्याय विभाग ने इन समझौतों की जानकारी दी है, जिन्हें फेसबुक ने भी स्वीकार किया है। फेसबुक पर आरोप था कि उसने विशेषज्ञता वाले कामों के लिए अस्थायी और एच1बी वीजा धारक कामगारों को भर्ती में प्राथमिकता दी।