न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: मुकेश कुमार झा
Updated Thu, 28 Oct 2021 11:31 AM IST
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पत्रकारिता के छात्र थवाहा फासल को जमानत दे दी। दरअसल, फासल माओवादियों से संबंध रखने के आरोप में गैर कानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत आरोपी आरोपी था। निचली अदालत ने फासल को जमानत दे दी थी लेकिन केरल उच्च न्यायालय ने उसे रद्द कर दिया था, जिसे अब उच्चतम न्यायालय ने ठुकरा दिया है और फासल को जमानत दी है।
बीते महीने सुप्रीम कोर्ट ने थवाहा फासल द्वारा जमानत के लिए दायर याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और न्यायमूर्ति एएस ओका की पीठ ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) द्वारा दायर एक अपील पर भी अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
एनआईए ने फासल को नवंबर 2019 में गिरफ्तार किया गया था। एनआईए ने चार्जशीट दायर कर फासल पर प्रतिबंधित माओवादी संगठन को शरण देने और उससे जुड़ने का आरोप लगाया था। हालांकि, निचली अदालत ने फासल को जमानत दे दी थी लेकिन केरल हाई कोर्ट ने उसे रद्द कर दिया था।
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पत्रकारिता के छात्र थवाहा फासल को जमानत दे दी। दरअसल, फासल माओवादियों से संबंध रखने के आरोप में गैर कानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत आरोपी आरोपी था। निचली अदालत ने फासल को जमानत दे दी थी लेकिन केरल उच्च न्यायालय ने उसे रद्द कर दिया था, जिसे अब उच्चतम न्यायालय ने ठुकरा दिया है और फासल को जमानत दी है।
बीते महीने सुप्रीम कोर्ट ने थवाहा फासल द्वारा जमानत के लिए दायर याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और न्यायमूर्ति एएस ओका की पीठ ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) द्वारा दायर एक अपील पर भी अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
एनआईए ने फासल को नवंबर 2019 में गिरफ्तार किया गया था। एनआईए ने चार्जशीट दायर कर फासल पर प्रतिबंधित माओवादी संगठन को शरण देने और उससे जुड़ने का आरोप लगाया था। हालांकि, निचली अदालत ने फासल को जमानत दे दी थी लेकिन केरल हाई कोर्ट ने उसे रद्द कर दिया था।
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