न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: प्रांजुल श्रीवास्तव
Updated Fri, 22 Apr 2022 12:47 PM IST
सार
हलफनामे में कहा गया है कि हिंदू युवा वाहिनी की ओर से आयोजित धर्म संसद में कोई नफरत भरी बात कही ही नहीं गई।
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विस्तार
पिछले साल दिल्ली में हुई धर्म संसद मामले में पुलिस की ओर से दाखिल किए गए हलफनामे पर सुप्रीम कोर्ट ने असंतुष्टता जाहिर की है। इस हलफनामे में कहा गया है कि हिंदू युवा वाहिनी की ओर से आयोजित धर्म संसद में कोई नफरत भरी बात कही ही नहीं गई। सुप्रीम कोर्ट ने हैरानी जताते हुए पूछा कि यह सब इंस्पेक्टर रैंक के जांच अधिकारी का स्टैंड है या डीसीपी का?
इसके बाद कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नया हलफनामा दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया है। 9 मई को इस मामले में दोबारा सुनवाई होगी।