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सिंगापुर : मानव तस्करी के मामले में भारतीय को 41 माह की सजा, महिलाओं के साथ मारपीट का भी आरोप

एजेंसी, सिंगापुर।
Published by: Jeet Kumar
Updated Thu, 21 Apr 2022 02:26 AM IST

सार

आरोपी का नाम अलगर बालासुब्रमण्यम है जो एक क्लब चलाता है। उस पर आरोप है कि  2016 में महिलाओं को नौकरी पर रखने के बाद से उन्हें कोई वेतन नहीं दिया गया।

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देश में एक क्लब के भारतीय संचालक को भारत से तीन महिला नर्तकियों की तस्करी कर उन्हें यहां लाने और उनमें से दो के साथ मारपीट करने के मामले में 41 महीने की जेल की सजा सुनाई गई है। अदालत ने उस पर 27,365 सिंगापुरी डॉलर का जुर्माना भी लगाया गया है।

श्रमशक्ति मंत्रालय (एमओएम) ने बताया कि ‘जैहो क्लब’ के संचालक अलगर बालासुब्रमण्यम (47) ने कुछ ऐसी शर्तें तय की थीं कि अगर महिलाएं नौकरी छोड़ना चाहें तो वे कुछ पैसों का भुगतान करें, अन्यथा वे नौकरी नहीं छोड़ सकती थीं। एमओएम ने तीनों महिलाओं को छुड़ा लिया है। इनमें से दो के साथ बालासुब्रमण्यम ने मारपीट भी की थी।

एमओएम ने बताया कि 2016 में महिलाओं को नौकरी पर रखने के बाद से उन्हें कोई वेतन नहीं दिया गया। उनका अनुबंध छह माह का था। बालासुब्रमण्यम ने उनके पासपोर्ट, वर्क परमिट और मोबाइल फोन भी छीन लिए थे। वह उन्हें लगातार धमकियां भी देता था।

विस्तार

देश में एक क्लब के भारतीय संचालक को भारत से तीन महिला नर्तकियों की तस्करी कर उन्हें यहां लाने और उनमें से दो के साथ मारपीट करने के मामले में 41 महीने की जेल की सजा सुनाई गई है। अदालत ने उस पर 27,365 सिंगापुरी डॉलर का जुर्माना भी लगाया गया है।

श्रमशक्ति मंत्रालय (एमओएम) ने बताया कि ‘जैहो क्लब’ के संचालक अलगर बालासुब्रमण्यम (47) ने कुछ ऐसी शर्तें तय की थीं कि अगर महिलाएं नौकरी छोड़ना चाहें तो वे कुछ पैसों का भुगतान करें, अन्यथा वे नौकरी नहीं छोड़ सकती थीं। एमओएम ने तीनों महिलाओं को छुड़ा लिया है। इनमें से दो के साथ बालासुब्रमण्यम ने मारपीट भी की थी।

एमओएम ने बताया कि 2016 में महिलाओं को नौकरी पर रखने के बाद से उन्हें कोई वेतन नहीं दिया गया। उनका अनुबंध छह माह का था। बालासुब्रमण्यम ने उनके पासपोर्ट, वर्क परमिट और मोबाइल फोन भी छीन लिए थे। वह उन्हें लगातार धमकियां भी देता था।

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