बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: दीपक चतुर्वेदी
Updated Wed, 17 Nov 2021 10:54 AM IST
सार
SEBI Tighten IPO Rules: बाजार नियामक सेबी ने आईपीओ के लिए नियमों को सख्त करने का प्रस्ताव दिया है। बाजार नियामक ने एंकर निवेशकों के लिए लंबे समय तक लॉक-इन करने का भी सुझाव दिया है।
अगर आप आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) में निवेश करते हैं या फिर पैसा लगाने का मन बना रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है। दरअसल, आईपीओ के लिए पहले से निर्धारित नियमों में बदलाव होने वाला है। पूंजी बाजार नियामक सेबी ने इस संबंध में एक बड़ा ऐलान किया है।
बाजार नियामक ने दिए ये प्रस्ताव
बाजार नियामक सेबी ने आईपीओ के लिए नियमों को सख्त करने का प्रस्ताव दिया है। सेबी ने एंकर निवेशकों के लिए लंबे समय तक लॉक-इन करने का भी सुझाव दिया है। बाजार नियामक सेबी ने कहा है कि एंकर निवेशकों को आवंटित शेयरों की संख्या में से कम से कम आधे में 30 दिनों से ऊपर 90 दिनों या उससे अधिक का लॉक-इन होना चाहिए।
फंड को लेकर स्पष्टता बेहद जरूरी
सेबी ने अधिग्रहण और अनिर्दिष्ट रणनीतिक निवेश के लिए अधिकतम 35% आय को सीमित करने का प्रस्ताव रखा है। नियामक ने प्रस्ताव दिया है कि बाजार से पैसा जुटाने का लक्ष्य रखने वाली कंपनी को केवल एक उद्देश्य के रूप में ‘भविष्य में अधिग्रहण के लिए’ बताने के बजाय फंड उगाहने के बारे में अधिक स्पष्ट रूप से बताना चाहिए। इस प्रस्ताव के जरिए सेबी दरअसल, इनऑर्गेनिक ग्रोथ की फंडिंग के लिए कंपनियों द्वारा आईपीओ के माध्यम से जुटाई जा सकने वाली राशि को सीमित करना चाहता है।
विस्तार
अगर आप आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) में निवेश करते हैं या फिर पैसा लगाने का मन बना रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है। दरअसल, आईपीओ के लिए पहले से निर्धारित नियमों में बदलाव होने वाला है। पूंजी बाजार नियामक सेबी ने इस संबंध में एक बड़ा ऐलान किया है।
बाजार नियामक ने दिए ये प्रस्ताव
बाजार नियामक सेबी ने आईपीओ के लिए नियमों को सख्त करने का प्रस्ताव दिया है। सेबी ने एंकर निवेशकों के लिए लंबे समय तक लॉक-इन करने का भी सुझाव दिया है। बाजार नियामक सेबी ने कहा है कि एंकर निवेशकों को आवंटित शेयरों की संख्या में से कम से कम आधे में 30 दिनों से ऊपर 90 दिनों या उससे अधिक का लॉक-इन होना चाहिए।
फंड को लेकर स्पष्टता बेहद जरूरी
सेबी ने अधिग्रहण और अनिर्दिष्ट रणनीतिक निवेश के लिए अधिकतम 35% आय को सीमित करने का प्रस्ताव रखा है। नियामक ने प्रस्ताव दिया है कि बाजार से पैसा जुटाने का लक्ष्य रखने वाली कंपनी को केवल एक उद्देश्य के रूप में ‘भविष्य में अधिग्रहण के लिए’ बताने के बजाय फंड उगाहने के बारे में अधिक स्पष्ट रूप से बताना चाहिए। इस प्रस्ताव के जरिए सेबी दरअसल, इनऑर्गेनिक ग्रोथ की फंडिंग के लिए कंपनियों द्वारा आईपीओ के माध्यम से जुटाई जा सकने वाली राशि को सीमित करना चाहता है।
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