वीडियो डेस्क,अमर उजाला.कॉम Published by: प्रतीक्षा पांडे Updated Fri, 07 Jan 2022 12:21 PM IST
नीट-पीजी में काउंसिलिंग के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने लंबी सुनवाई के बाद फिलहाल हरी झंडी दे दी है। ओबीसी के लिए भी 27 फीसदी आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी मिल गई है। ईडब्लूएस के लिए 10 फीसदी आरक्षण इस वर्ष प्रभावी, भविष्य में इस कोटे को जारी रखा जाएगा या नहीं, सुप्रीम कोर्ट करेगा निर्णय, अगली सुनवाई मार्च के दूसरे हफ्ते में होगी । मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस चंद्रचूड़ ने लंबी बहस पर एक वकील से नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि अदालत में कोई EWS नहीं हैं.यहां सीनियर-जूनियर सब बराबर हैं। हम राष्ट्रीय हित में मामले को जल्द खत्म करना चाहते हैं जिससे काउंसलिंग शुरू हो सके।