बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: दीपक चतुर्वेदी
Updated Fri, 25 Mar 2022 04:26 PM IST
सार
Supertech Developer Goes In To Insolvency: नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने दिवाला और दिवालियापन संहिता के तहत सुपरटेक के लिए इन-सॉल्वेंसी रेज्योलूशन प्रोफेशनल (आईआरपी) हितेश गोयल को नियुक्त किया है। शुक्रवार को दोनों पक्षों की दलीलों को को सुनने के बाद ट्रिब्यूनल ने सुपरटेक को इनसॉल्वेंसी में डाल दिया है।
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विस्तार
एनसीएलटी ने स्वीकार की याचिका
बता दें कि सुपरटेक पर यूनियन बैंक का काफी कर्ज बकाया है। हालांकि, इसकी कितना कर्ज है इसकी जानकारी रिपोर्ट में नहीं दी गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कर्ज लौटाने पर कंपनी के बार-बार डिफॉल्ट करने की वजह से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) की दिल्ली बेंच के पास सुपरटेक के खिलाफ इनसॉल्वेंसी की याचिका दायर की थी। इस याचिका को एनसीएलटी ने शुक्रवार को स्वीकार कर लिया है।
होम बायर्स की बढ़ गई मुश्किलें
रिपोर्ट में कहा गया है कि सुपरटेक की जो योजनाएं दिल्ली-एनसीआर में चल रही है वो अधूरी हैं और उनमें अपने घर बुक करा चुके लोगों की कमाई का बड़ा हिस्सा लगा हुआ है। ऐसे में अब जब सुपरटेक के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया शुरू कर दी गई है तो इससे करीब 25 हजार घर खरीदारों को बड़ा झटका लगा है। इन लोगों ने सुपरटेक की विभिन्न परियोजनाओं में अपने घर बुक किए हुए हैं और उन्हें अब तक कब्जा नहीं दिया गया है।
हितेश गोयल आईआरपी नियुक्त
नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने दिवाला और दिवालियापन संहिता के तहत सुपरटेक के लिए इन-सॉल्वेंसी रेज्योलूशन प्रोफेशनल (आईआरपी) हितेश गोयल को नियुक्त किया है। गौरतलब है कि इस पूरे मामले में सुनवाई के बाद एनसीएलटी ने बीती 17 मार्च को फैसला सुरक्षित रख लिया था। रिपोर्ट में बताया गया कि शुक्रवार को दोनों पक्षों की दलीलों को को सुनने के बाद ट्रिब्यूनल ने सुपरटेक को इनसॉल्वेंसी में डाल दिया है।
