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IT department Eases Norms: आयकर विभाग ने करदाताओं को दी राहत, फेसलेस असेसमेंट स्कीम में कर दिया ये बड़ा बदलाव

IT department Eases Norms: आयकर विभाग ने करदाताओं को दी राहत, फेसलेस असेसमेंट स्कीम में कर दिया ये बड़ा बदलाव

बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: दीपक चतुर्वेदी
Updated Fri, 31 Dec 2021 10:14 AM IST

सार

Faceless Appeal Scheme: करदाताओं को राहत देते हुए आयकर विभाग ने फेसलेस असेसमेंट की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। इस बदलाव के अंतर्गत करदाताओं के लिए अपील और व्यक्तिगत सुनवाई को और आसान बनाया गया है। अब टैक्स वसूली या नोटिस के खिलाफ अपील करने पर मामले की सुनवाई वीडियो कांफ्रेंसिंग या वीडियो कॉलिंग के जरिए भी की जा सकेगी। 
 

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करदाताओं को राहत देते हुए आयकर विभाग ने फेसलेस असेसमेंट की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। इस बदलाव के अंतर्गत करदाताओं के लिए अपील और व्यक्तिगत सुनवाई को और आसान बनाया गया है। अब टैक्स वसूली या नोटिस के खिलाफ अपील करने पर मामले की सुनवाई वीडियो कांफ्रेंसिंग या वीडियो कॉलिंग के जरिए भी की जा सकेगी। 

अभी तक लेनी होती थी इजाजत
गौरतलब है कि अभी तक इस स्कीम के तहत  टैक्सपेयर को सभी जरूरी जानकारियां ऑनलाइन भेजनी होती थीं। इसके अलावा यदि किसी को अपनी बात अधिकारी के समक्ष रखनी होती थी तो उसके लिए खासतौर पर इजाजत लेनी पड़ती थी। यही नहीं इनकम टैक्स के चीफ कमिश्नर या फेसलेस अपील सेंटर के डायरेक्टर जनरल के अनुमति के बाद ही यह संभव होता था। मगर अब सीबीडीटी ने इस लंबी प्रक्रिया को आसान बनाने का काम किया और अनुमति लेने जैसे झंझटों से निजात दिलाई है। 

करदाता की मांग पर मिलेगी सुविधा
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) की ओर से इस संबंध में जारी की गई विज्ञप्ति के मुताबिक, यह नई सुविधा करदाता की मांग के आधार पर प्रदान की जाएगी। यानी अब अगर करदाता चाहें, तो वह इनकम टैक्स ऑफिसर के सामने अपनी बात वीडियो कॉलिंग के जरिए भी रख सकते हैं। इस प्रक्रिया के आसान बनाने से निश्चित तौर पर करादाताओं को बड़ी राहत मिलेगी।  बता दें कि सीबीडीटी ने सितंबर 2020 में फेसलेस स्कीम की शुरुआत की थी।

विस्तार

करदाताओं को राहत देते हुए आयकर विभाग ने फेसलेस असेसमेंट की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। इस बदलाव के अंतर्गत करदाताओं के लिए अपील और व्यक्तिगत सुनवाई को और आसान बनाया गया है। अब टैक्स वसूली या नोटिस के खिलाफ अपील करने पर मामले की सुनवाई वीडियो कांफ्रेंसिंग या वीडियो कॉलिंग के जरिए भी की जा सकेगी। 

अभी तक लेनी होती थी इजाजत

गौरतलब है कि अभी तक इस स्कीम के तहत  टैक्सपेयर को सभी जरूरी जानकारियां ऑनलाइन भेजनी होती थीं। इसके अलावा यदि किसी को अपनी बात अधिकारी के समक्ष रखनी होती थी तो उसके लिए खासतौर पर इजाजत लेनी पड़ती थी। यही नहीं इनकम टैक्स के चीफ कमिश्नर या फेसलेस अपील सेंटर के डायरेक्टर जनरल के अनुमति के बाद ही यह संभव होता था। मगर अब सीबीडीटी ने इस लंबी प्रक्रिया को आसान बनाने का काम किया और अनुमति लेने जैसे झंझटों से निजात दिलाई है। 

करदाता की मांग पर मिलेगी सुविधा

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) की ओर से इस संबंध में जारी की गई विज्ञप्ति के मुताबिक, यह नई सुविधा करदाता की मांग के आधार पर प्रदान की जाएगी। यानी अब अगर करदाता चाहें, तो वह इनकम टैक्स ऑफिसर के सामने अपनी बात वीडियो कॉलिंग के जरिए भी रख सकते हैं। इस प्रक्रिया के आसान बनाने से निश्चित तौर पर करादाताओं को बड़ी राहत मिलेगी।  बता दें कि सीबीडीटी ने सितंबर 2020 में फेसलेस स्कीम की शुरुआत की थी।

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