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टीडीसैट: पोर्ट सुविधा पर ट्राई के आदेश में हस्तक्षेप की जरूरत नहीं, वोडा-आइडिया की अपील खारिज

एजेंसी, नई दिल्ली। 
Published by: देव कश्यप
Updated Fri, 11 Mar 2022 06:15 AM IST

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दूरसंचार विवाद निपटान एवं अपीलीय न्यायाधिकरण (टीडीसैट) ने किसी भी ‘टैरिफ ऑफर’ और प्लान वाले मोबाइल उपभोक्ताओं को नेटवर्क बदलने या पोर्ट करने के लिए एसएमएस के जरिये अनुरोध की सुविधा देने संबंधी फैसले में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया है।

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने इस बारे में मोबाइल ऑपरेटरों को निर्देश दिया था। कहा था कि किसी भी मूल्य के प्लान पर उन्हें एसएमएस के जरिये पोर्ट सुविधा उपलब्ध देनी होगी। टीडीसैट ने ट्राई के इस आदेश को चुनौती देने वाली वोडा आइडिया की अपील को खारिज कर दिया है। कहा, ट्राई का 7 दिसंबर, 2021 का आदेश उसके अधिकार क्षेत्र के तहत आता है। इसमें हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है। 

दूरसंचार विवाद निपटान एवं अपीलीय न्यायाधिकरण (टीडीसैट) ने किसी भी ‘टैरिफ ऑफर’ और प्लान वाले मोबाइल उपभोक्ताओं को नेटवर्क बदलने या पोर्ट करने के लिए एसएमएस के जरिये अनुरोध की सुविधा देने संबंधी फैसले में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया है।

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने इस बारे में मोबाइल ऑपरेटरों को निर्देश दिया था। कहा था कि किसी भी मूल्य के प्लान पर उन्हें एसएमएस के जरिये पोर्ट सुविधा उपलब्ध देनी होगी। टीडीसैट ने ट्राई के इस आदेश को चुनौती देने वाली वोडा आइडिया की अपील को खारिज कर दिया है। कहा, ट्राई का 7 दिसंबर, 2021 का आदेश उसके अधिकार क्षेत्र के तहत आता है। इसमें हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है। 

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