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आरबीआई की सख्ती: केंद्रीय बैंक ने अब इस बैंक पर लगाया 36 लाख रुपये का जुर्माना, जानें क्या है पूरा मामला

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बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: दीपक चतुर्वेदी
Updated Sat, 23 Apr 2022 10:15 AM IST

सार

नियमों का अनुपालन ने करने के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक ने अब सार्वजनिक क्षेत्र के सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पर जुर्माने की कार्रवाई की है। ग्राहकों के हित से जुड़े नियमों को उल्लंघन करने के मामले में इस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक पर 36 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। 

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– फोटो : पीटीआई

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विस्तार

भारतीय रिजर्व बैंक बीते कुछ समय से लगातार नियमों को ठीक ढंग से अनुपानल न करने वाले बैंकों के खिलाफ सख्त रुख अपनाए हुए है। इस क्रम में अब उसके निशाने पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आया है। ग्राहकों के हित से जुड़े नियमों को उल्लंघन करने के मामले में इस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक पर 36 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। आरबीआई ने इस संबंध में बयान जारी करते हुए कहा कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पर की गई यह कार्रवाई नियामकीय अनुपालन में कमी की वजह से की गई है। केंद्रीय बैंक ने कहा कि बैंक की ओर से दाखिल किए गए जवाब के आधार पर उस पर जुर्माने की कार्रवाई की गई है।

बीते दिनों हुई थी इन बैंक पर कार्रवाई

इससे पहले भारतीय रिजर्व बैंक ने नियमों की अवहेलना करने पर तीन को-ऑपरेटिव बैंकों पर बड़ी कार्रवाई की थी। आरबीआई ने इन बैंक पर कुल पांच लाख का जुर्माना लगाया था। जिन बैंकों पर जुर्माने की कार्रवाई की गई है उनमें फलटन स्थित यशवंत को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कोकन मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, समता को-ऑपरेटिव डेवलपमेंट बैंक लिमिटेड शामिल हैं। केंद्रीय बैंक की ओर से जारी किए गए बयान के मुताबिक, आरबीआई ने नॉन कंप्लायंस के लिए इन बैंकों पर कार्रवाई की है। 

क्रेडिट कार्ड को लेकर सख्ती

गौरतलब है कि आरबीआइ ने क्रेडिट कार्ड जारी करने वाली कंपनियों पर भी सख्ती दिखाई है और नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इनमें कहा गया है कि कार्ड जारी करने वाली कंपनियों या उनमें एजेंट के रूप में काम करने वाले तीसरे पक्ष की ओर से अब ग्राहकों को बकाया वसूली को लेकर डराया-धमकाया नहीं जाएगा। आरबीआई ने कहा कि बिना ग्राहक की मंजूरी के कार्ड जारी करने पर कंपनी पर कार्रवाई की जाएगी। केंद्रीय बैंक की ओर से जारी ये दिशा-निर्देश एक जुलाई, 2022 से लागू होंगे। इसके अलावा अगर कार्ड बंद करने के अनुरोध पर एक हफ्ते में कार्रवाई पूरी नहीं की गई, तो कार्ड जारीकर्ता ग्राहक को 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना देगा। 

 

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