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असम: महिलाओं के लिए नगर पालिकाओं में 50 फीसदी आरक्षण, विधानसभा में विधेयक पारित

पीटीआई, गुवाहाटी
Published by: देव कश्यप
Updated Thu, 23 Dec 2021 11:44 PM IST

असम विधानसभा
– फोटो : सोशल मीडिया

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असम विधानसभा ने गुरुवार को राज्य में नगर निकायों के निर्वाचन क्षेत्रों में बारी-बारी से महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत सीटें 10 साल के लिए आरक्षित करने के लिए दो विधेयक पारित किए।

असम नगरपालिका (तीसरा संशोधन) विधेयक, 2021 का प्रस्ताव है कि किसी भी नगर पालिका में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों सहित प्रत्यक्ष चुनाव से भरी जाने वाली सीटों की कुल संख्या का 50 प्रतिशत महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। असम म्यूनिसिपल एक्ट, 1956 में संशोधन के अनुसार, आरक्षित सीटें हर 10 साल में एक नगर पालिका में अलग-अलग निर्वाचन क्षेत्रों में रोटेशन द्वारा आवंटित की जाएंगी।

 

असम विधानसभा ने गुरुवार को राज्य में नगर निकायों के निर्वाचन क्षेत्रों में बारी-बारी से महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत सीटें 10 साल के लिए आरक्षित करने के लिए दो विधेयक पारित किए।


असम नगरपालिका (तीसरा संशोधन) विधेयक, 2021 का प्रस्ताव है कि किसी भी नगर पालिका में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों सहित प्रत्यक्ष चुनाव से भरी जाने वाली सीटों की कुल संख्या का 50 प्रतिशत महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। असम म्यूनिसिपल एक्ट, 1956 में संशोधन के अनुसार, आरक्षित सीटें हर 10 साल में एक नगर पालिका में अलग-अलग निर्वाचन क्षेत्रों में रोटेशन द्वारा आवंटित की जाएंगी।

 

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