बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: दीपक चतुर्वेदी
Updated Fri, 31 Dec 2021 05:32 PM IST
सार
Time Out For Filing ITR: इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की आज अंतिम तिथि है और इसे भरने के लिए आपके पास कुछ घंटों का समय ही शेष बचा है। उम्मीद जताई जा रही थी कि जीएसटी काउंसिल की बैठक में इस अंतिम तिथि को आगे बढ़ाया जाएगा, लेकिन सरकार ने कोई प्रस्ताव न होने की बात कहते हुए इससे इनकार कर दिया। ऐसे में आज रात 12 बजे तक ही आईटीआर भर सकते हैं।
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विस्तार
सरकार ने तारीख बढ़ाने से किया इनकार
सरकार की ओर से रेवेन्यू सेक्रेटरी तरुण बजाज ने यह अहम जानकारी साझा की है। उन्होंने कहा है कि इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि को आगे बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। बजाज ने कहा कि आयकर रिटर्न दाखिल करने का काम सुचारू रुप से चल रहा है। शुक्रवार को दोपहर तीन बजे तक कुल 5.62 करोड़ आयकर रिटर्न दाखिल किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि अंतिम तिथि को अब तक 20 लाख से ज्यादा संख्या में रिटर्न फाइल किए गए हैं। इसके अलावा इस साल 60 लाख अतिरिक्त रिटर्न दाखिल हुए हैं।
कई मामलों में रिटर्न भरना फायदेमंगद
इनकम टैक्स रिटर्न भरना महज कागजी खानापूर्ति नहीं है बल्कि यह कई मामलों में आपके लिए फायदेमंद साबित होता है। लोन लेते समय बैंक या कोई भी वित्तीय संस्था सबसे पहले आपकी आय देखती है। आपकी वित्तीय क्षमता के हिसाब से ही आपको लेन दिया जाता है। ऐसे में आपके द्वारा फाइल किया गया इनकम टैक्स रिटर्न काम आ सकता है। आईटीआर से आपकी आमदनी की पुष्टि हो सकती है। इसके अलावा, आईटीआर फाइल करने से आपको घर खरीदने और बेचने में, बैंक में बड़ी रकम जमा करने के लिए और म्यूचुअल फंड में निवेश करने में भी मदद मिलती है। अगर आप म्यूचुअल फंड में बड़ी रकम निवेश करना चाहते हैं तो ऐसे में आयकर विभाग से नोटिस आने का खतरा नहीं होता है।
कारोबार बढ़ाने में बेहद मददगार
आईटीआर भरने के और फायदों को देखें तो अगर आपका कोई बिजनेस है, तो आईटीआर आपके लिए बेहद लाभदायक है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत में ऐसी कई सरकारी कंपनियां हैं जो कारोबारियों से उनके द्वारा बनाए गए उत्पाद खरीदती हैं। ऐसे में आपको अपना बिजनेस बढ़ाने में मदद मिलेगी। बता दें कि सरकारी विभाग या कंपनियां ज्यादातर उन्हीं कारोबारियों से उत्पाद लेती हैं जो कम से कम पिछले दो से तीन सालों से आईटीआर फाइल कर रहे हों। इस तरह आईटीआर आपको कारोबार बढ़ाने में मदद कर सकता है। आप घर बैठे ही आईटीआर ऑनलाइन दाखिल कर सकते हैं, इसलिए बिना देरी के आयकर विभाग के पोर्टल पर लॉगिन कर इसे भर लें। इस दौरान जरूरी दस्तावेज, जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक खाते से जुड़े प्रमाण, निवेश के प्रमाण और फॉर्म16 या फॉर्म 26एएस पास रखें।
इस तरह फाइल करें आईटीआर
– सबसे पहले (https://eportal.incometax.gov.in/) पर लॉगइन करें।
– अपना यूजर आईडी दर्ज कर कंटीन्यू विकल्प पर क्लिक करें। फिर पासवर्ड से लॉगइन करें।
– यदि पासवर्ड याद नहीं है, तो फॉरगेट पासवर्ड विकल्प के जरिए नया पासवर्ड बना सकते हैं।
– लॉगिन करने पर जो पेज खुलेगा, वहां ई-फाइल (ई-फाइल पर क्लिक करें) पर क्लिक करें।
– इसके बाद फाइल इनकम टैक्स रिटर्न ऑप्शन को चुनना होगा।
– अब असेसमेंट ईयर 2021-22 को सलेक्ट करें और फिर जारी रखें।
– इसके बाद आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन का विकल्प मिलेगा।
– आप ऑनलाइन का चयन करें और पर्सनल ऑप्शन का चयन करें।
– फिर ITR-1 (ITR-1) या ITR-4 में से कोई विकल्प चुनें।
– अगर आप वेतनभोगी हैं तो फिर आपको ITR-1 विकल्प चुनना होगा।
– इसके बाद आईटीआर रिटर्न फॉर्म आपके सिस्टम पर डाउनलोड हो जाएगा।
– फिर फिलिंग टाइप पर 139(1)- ओरिजिनल रिटर्न चुनें। इससे चयनित फॉर्म खुल जाएगा।
– इसमें मांगी जानकारियां भरकर सेव करते रहें. बैंक अकाउंट डिटेल सही तरीके से भरें।
– ऑनलाइन प्रक्रिया में वेरीफाई करें और रिटर्न की हार्ड कॉपी आयकर विभाग को भेजें।