बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: दीपक चतुर्वेदी
Updated Fri, 18 Mar 2022 10:27 AM IST
सार
अगर आपने 31 दिसंबर 2021 तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं किया है तो आप 31 मार्च 2022 तक इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की छूट आयकर विभाग की ओर से दी गई है। लेकिन, इसके लिए आपको जुर्माना भरना होगा। नियम के मुताबिक, यह पेनल्टी 5000 रुपये तक भरनी होगी।
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विस्तार
जुर्माने के साथ भरना होगा आईटीआर
यहां बता दें कि अगर आपने 31 दिसंबर 2021 तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं किया है तो आप 31 मार्च 2022 तक इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की छूट आयकर विभाग की ओर से दी गई है, लेकिन, इसके लिए आपको जुर्माना भरना होगा। नियम के मुताबिक, यह पेनल्टी 5000 रुपये तक भरनी होगी। यदि आपकी आय पांच लाख रुपये से कम है तो 1000 रुपये पेनल्टी भरनी होगी। 31 मार्च के बाद रिटर्न दाखिल करने पर यह और बढ़ जाएगी। आपने 31 मार्च 2022 के बाद 2021-22 एसेसमेंट ईयर के लिए आयकर रिटर्न भरा तो 10,000 रुपये पेनल्टी भरनी होगी।
अब तक 6.63 करोड़ आईटीआर दाखिल
आयकर विभाग की ओर से साझा की गई जानकारी के अनुसार, वित्त वर्ष 2020-21 के लिये 15 मार्च तक 6.63 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल किए गए हैं। यह इससे पिछले साल भरे गये आयकर रिटर्न के मुकाबले 16.7 लाख अधिक है। गौरतलब है कि कंपनियों और अन्य ऐसे करदाता जिन्हें ऑडिट रिपोर्ट जमा करानी होती है, के लिये वित्त वर्ष 2020-21 का आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तिथि 15 मार्च थी। व्यक्तिगत करदाताओं के लिये रिटर्न जमा करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2021 थी।
कई बार बढ़ाई गई समय सीमा
एसेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की पहली अंतिम तिथि 31 जुलाई 2021 थी, जिसे पहले 20 सितंबर तक बढ़ाया गया। इसके बाद 31 दिसंबर 2021 इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख निर्धारित की गई थी। गौरतलब है कि आयकर अधिनियम की धारा 139 (1) के तहत तय समय तक आयकर रिटर्न (आईटीआर) नहीं भरने पर धारा 234ए के तहत जुर्माना लगता है। गौरतलब है कि वार्षिक आय ढाई लाख से कम होने पर बिना जुर्माना रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।
