एजेंसी, कोलंबो
Published by: Kuldeep Singh
Updated Tue, 28 Dec 2021 04:23 AM IST
सार
श्रीलंका सरकार ने सुरक्षा कारणों से किसी भी विदेशी को शादी करने के लिए अब रक्षा मंत्रालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) लेना जरूरी कर दिया है।श्रीलंकाई सरकार के इस फैसले की विपक्ष और कई सिविल समूह आलोचना कर रहे हैं।
श्रीलंका में किसी भी विदेशी को शादी करने के लिए अब रक्षा मंत्रालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) लेना जरूरी होगा। सुरक्षा कारणों से श्रीलंका ने इसे 1 जनवरी 2022 से अनिवार्य कर दिया है। श्रीलंकाई सरकार के इस फैसले की विपक्ष और कई सिविल समूह आलोचना कर रहे हैं।
रजिस्ट्रार जनरल वीरासेकेरा ने एक सर्कुलर में कहा कि इस तरह की शादी का पंजीकरण, विदेशी नागरिक को सिक्योरिटी क्लियरेंस लेने के बाद एडिशनल डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार से कराना होगा।
श्रीलंका के सांसद हर्षा डिसिल्वा ने इस फैसले को एक तरह का भेदभाव बताया। जबकि अफसरों के मुताबिक, यह फैसला स्थानीय नागरिकों को शादी के नाम पर विदेशियों की ठगी से बचाने के साथ ही शादी के बहाने देश में ड्रग तस्करी में हुई बढ़ोतरी पर नजर रखने के लिए महत्वपूर्ण है।
विस्तार
श्रीलंका में किसी भी विदेशी को शादी करने के लिए अब रक्षा मंत्रालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) लेना जरूरी होगा। सुरक्षा कारणों से श्रीलंका ने इसे 1 जनवरी 2022 से अनिवार्य कर दिया है। श्रीलंकाई सरकार के इस फैसले की विपक्ष और कई सिविल समूह आलोचना कर रहे हैं।
रजिस्ट्रार जनरल वीरासेकेरा ने एक सर्कुलर में कहा कि इस तरह की शादी का पंजीकरण, विदेशी नागरिक को सिक्योरिटी क्लियरेंस लेने के बाद एडिशनल डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार से कराना होगा।
श्रीलंका के सांसद हर्षा डिसिल्वा ने इस फैसले को एक तरह का भेदभाव बताया। जबकि अफसरों के मुताबिक, यह फैसला स्थानीय नागरिकों को शादी के नाम पर विदेशियों की ठगी से बचाने के साथ ही शादी के बहाने देश में ड्रग तस्करी में हुई बढ़ोतरी पर नजर रखने के लिए महत्वपूर्ण है।
Source link
Like this:
Like Loading...