न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोलकाता
Published by: संजीव कुमार झा
Updated Thu, 10 Feb 2022 12:19 PM IST
सार
कलकत्ता हाईकोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग को मुख्य सचिव और डीजीपी सहित राज्य के अधिकारियों के साथ 12 घंटे के भीतर बैठक कर जमीनी स्थिति का आकलन करने के लिए कहा है।
कलकत्ता हाईकोर्ट
– फोटो : पीटीआई
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विस्तार
पश्चिम बंगाल निकाय चुनाव में सीएपीएफ की तैनाती होगी या नहीं, इसे लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग को अहम निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग को मुख्य सचिव और डीजीपी सहित राज्य के अधिकारियों के साथ 12 घंटे के भीतर बैठक कर जमीनी स्थिति का आकलन करने के लिए कहा है। जिससे यह तय किया जा सके कि चुनाव के दौरान सीएपीएफ की तैनाती की आवश्यकता है या नहीं।