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पाकिस्तान: हिंदू शिक्षक को ईशनिंदा मामले में उम्रकैद, नौतन लाल पर सिंध के सत्र न्यायाधीश ने 50000 का जुर्माना भी लगाया

एजेंसी, इस्लामाबाद
Published by: देव कश्यप
Updated Thu, 10 Feb 2022 02:12 AM IST

सार

पाकिस्तान के सरकारी डिग्री कॉलेज में शिक्षक रहे नौतन लाल को सितंबर 2019 में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होने के बाद गिरफ्तार किया गया था। इसमें एक स्कूली छात्र ने हिंदू शिक्षक पर ईशनिंदा का आरोप लगाया था।

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पाकिस्तान में ईशनिंदा के आरोप में 2019 को गिरफ्तार हुए एक हिंदू शिक्षक नौतन लाल को दक्षिणी सिंध प्रांत में अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। नौतन लाल 2019 से ही कारावास में हैं। सिंध के घोटकी में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मुर्तजा ने हिंदू शिक्षक पर 50,000 पाकिस्तानी रुपये का जुर्माना भी लगाया। उनकी जमानत अर्जी दो बार खारिज भी हुई। 

पाकिस्तान के सरकारी डिग्री कॉलेज में शिक्षक रहे नौतन लाल को सितंबर 2019 में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होने के बाद गिरफ्तार किया गया था। इसमें एक स्कूली छात्र ने हिंदू शिक्षक पर ईशनिंदा का आरोप लगाया था। कुछ ही समय बाद, जमात-ए-अहले सुन्नत पार्टी के नेता अब्दुल करीम सईदी ने ईशनिंदा अधिनियम के तहत लाल के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।

एक थिंक टैंक सेंटर फॉर रिसर्च एंड सिक्योरिटी स्टडीज ने बताया कि यह मामला ऐसे समय सामने आया है जब पाकिस्तान में 1947 से ईशनिंदा के 1,415 मामले सामने आ चुके हैं। इस प्रबुद्ध लोगों के समूह का कहना है कि 1947 से 2021 के बीच ईशनिंदा के आरोप में 18 महिलाओं और 71 पुरुषों की कानून के दायरे से बाहर हत्या हुई।

विस्तार

पाकिस्तान में ईशनिंदा के आरोप में 2019 को गिरफ्तार हुए एक हिंदू शिक्षक नौतन लाल को दक्षिणी सिंध प्रांत में अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। नौतन लाल 2019 से ही कारावास में हैं। सिंध के घोटकी में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मुर्तजा ने हिंदू शिक्षक पर 50,000 पाकिस्तानी रुपये का जुर्माना भी लगाया। उनकी जमानत अर्जी दो बार खारिज भी हुई। 

पाकिस्तान के सरकारी डिग्री कॉलेज में शिक्षक रहे नौतन लाल को सितंबर 2019 में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होने के बाद गिरफ्तार किया गया था। इसमें एक स्कूली छात्र ने हिंदू शिक्षक पर ईशनिंदा का आरोप लगाया था। कुछ ही समय बाद, जमात-ए-अहले सुन्नत पार्टी के नेता अब्दुल करीम सईदी ने ईशनिंदा अधिनियम के तहत लाल के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।

एक थिंक टैंक सेंटर फॉर रिसर्च एंड सिक्योरिटी स्टडीज ने बताया कि यह मामला ऐसे समय सामने आया है जब पाकिस्तान में 1947 से ईशनिंदा के 1,415 मामले सामने आ चुके हैं। इस प्रबुद्ध लोगों के समूह का कहना है कि 1947 से 2021 के बीच ईशनिंदा के आरोप में 18 महिलाओं और 71 पुरुषों की कानून के दायरे से बाहर हत्या हुई।

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