न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: सुरेंद्र जोशी
Updated Thu, 27 Jan 2022 12:59 PM IST
सार
नितेश राणे को महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में पिछले माह दर्ज हत्या के प्रयास के मामले में दर्ज एफआईआर में आरोपी बनाया गया है।
नितेश राणे
– फोटो : ट्विटर
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विस्तार
महाराष्ट्र के भाजपा विधायक व केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बेटे नितेश राणे को सुप्रीम कोर्ट ने 10 दिन की अंतरिम जमानत दे दी है। उन्हें नियमित जमानत के लिए निचली अदालत में पेश होने का निर्देश दिया गया है।
नितेश राणे को महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में पिछले माह दर्ज हत्या के प्रयास के मामले में दर्ज एफआईआर में आरोपी बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र पुलिस को राणे को 10 दिनों तक गिरफ्तार नहीं करने का आदेश दिया है।