एजेंसी, सूरत
Published by: देव कश्यप
Updated Tue, 08 Mar 2022 05:48 AM IST
ख़बर सुनें
गुजरात में सूरत की एक अदालत ने महिला और उसकी बेटी (11) के साथ दुष्कर्म कर हत्या करने के एक मामले में दोषी को फांसी की सजा सुनाई है। जबकि एक अन्य आरोपी को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई गई है।
वर्ष 2018 में घटी इस घटना में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एएच धमानी की यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) की विशेष अदालत ने दोषी हर्ष सहाय गुर्जर को फांसी की सजा और हरिओम गुर्जर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। विशेष लोक अभियोजक पीएन परमार ने बताया कि अदालत ने गुजरात सरकार को महिला और लड़की के पिता को संयुक्त रूप से साढ़े सात लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया।