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RBI News: इन तीन सहकारी बैंकों पर आरबीआई ने ठोका जुर्माना, यहां जानें किस वजह से की गई कार्रवाई

RBI News: इन तीन सहकारी बैंकों पर आरबीआई ने ठोका जुर्माना, यहां जानें किस वजह से की गई कार्रवाई

बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: दीपक चतुर्वेदी
Updated Tue, 22 Feb 2022 09:09 AM IST

सार

RBI Imposes Penalty On 3 Cooperative Banks: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने तीन सहकारी बैंकों पर जुर्माना लगाया है। इनमें दो बैंक तमिलनाडु की हैं, जबकि एक बैंक जम्मू-कश्मीर की है। आरबीआई की ओर से साझा की गई जानकारी के मुताबिक, तीनों सहकारी बैंकों पर कुल पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। 

 

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भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने नियामकीय अनुपालन में कमी को लेकर तीन सहकारी बैंकों पर जुर्माना लगाया है। इनमें दो बैंक तमिलनाडु की हैं, जबकि एक बैंक जम्मू-कश्मीर की है। आरबीआई की ओर से साझा की गई जानकारी के मुताबिक, तीनों सहकारी बैंकों पर कुल पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। 

आरबीआई ने इस संबंध में कहा कि बैंकों पर यह जुर्माना नियामकीय अनुपालन में कमी को लेकर लगाया गया है। इसके तहत कर्ज नियम और वैधानिक/अन्य प्रतिबंधों के तहत जारी निर्देशों का पालन न करने के लिए द बिग कांचीपुरम कोऑपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड (नंबर 3) पर दो लाख रुपये, नया जमा की स्वीकृति पर रोक लगाने के आरबीआई के निर्देशों के उल्लंघन के लिये जम्मू-कश्मीर के बारामूला सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर 2 लाख रुपये और आय पहचान, संपत्ति वर्गीकरण, प्रावधान और अन्य संबंधित मामलों में कुछ निर्देशों का पालन न करने पर चेन्नई सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

विस्तार

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने नियामकीय अनुपालन में कमी को लेकर तीन सहकारी बैंकों पर जुर्माना लगाया है। इनमें दो बैंक तमिलनाडु की हैं, जबकि एक बैंक जम्मू-कश्मीर की है। आरबीआई की ओर से साझा की गई जानकारी के मुताबिक, तीनों सहकारी बैंकों पर कुल पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। 

आरबीआई ने इस संबंध में कहा कि बैंकों पर यह जुर्माना नियामकीय अनुपालन में कमी को लेकर लगाया गया है। इसके तहत कर्ज नियम और वैधानिक/अन्य प्रतिबंधों के तहत जारी निर्देशों का पालन न करने के लिए द बिग कांचीपुरम कोऑपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड (नंबर 3) पर दो लाख रुपये, नया जमा की स्वीकृति पर रोक लगाने के आरबीआई के निर्देशों के उल्लंघन के लिये जम्मू-कश्मीर के बारामूला सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर 2 लाख रुपये और आय पहचान, संपत्ति वर्गीकरण, प्रावधान और अन्य संबंधित मामलों में कुछ निर्देशों का पालन न करने पर चेन्नई सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

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