बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: दीपक चतुर्वेदी
Updated Mon, 21 Feb 2022 01:58 PM IST
सार
ED Conducts Raids At Indiabulls Finance: ईडी ने सोमवार को मुंबई में छापेमार कार्रवाई की। ये छापा इंडिया बुल्स फाइनेंस सेंटर में मारा गया। दिल्ली और मुंबई प्रवर्तन निदेशालय की संयुक्त टीम ने इसे अंजाम दिया। ये कार्रवाई 2014 और 2020 में हुई पैसों की हेरा-फेरी के मामले में दर्ज रिपोर्ट के आधार पर की गई है।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को मुंबई में इंडिया बुल्स फाइनेंस सेंटर में छापेमार कार्रवाई की। एक रिपोर्ट के मुताबिक, महाराष्ट्र पुलिस ने 2014 और 2020 के बीच कंपनी के प्रमोटरों और निदेशकों द्वारा पैसों की हेरा-फेरी और लेखांकन अनियमितताओं के लिए इंडियाबुल्स समूह की कंपनियों के खिलाफ अप्रैल 2021 में केस दर्ज किया था। इसमें प्रमुख कंपनी इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस भी शामिल हैं।
दिल्ली-मुंबई संयुक्त टीम ने मारा छापा
रिपोर्ट के मुताबिक, प्रवर्तन निदेशालय दिल्ली और मुंबई की एक संयुक्त टीम ने ये छापा मारा है। ईडी की कार्रवाई इंडियाबुल्स हाउसिंग, प्रमोटर समीर गहलोत और कुछ अन्य संबंधित कंपनियों और व्यक्तियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के तहत दर्ज एक प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) के आधार पर की गई है। इसमें बताया गया कि प्रवर्तन निदेशालय ने पालघर में दर्ज की गई एक प्राथमिकी के आधार पर केस दर्ज किया था। इसमें कहा गया था कि कंपनी ने पैसे की हेरा-फेरी की और बढ़ती कीमत के लिए अपने शेयरों में निवेश किया। प्राथमिकी में शिकायतकर्ता ने रियल एस्टेट कंपनियों का उल्लेख भी किया था जिन्होंने इंडियाबुल्स से ऋण लिया था और पैसा वापस इंडियाबुल्स हाउसिंग शेयरों में भेज दिया था।
विस्तार
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को मुंबई में इंडिया बुल्स फाइनेंस सेंटर में छापेमार कार्रवाई की। एक रिपोर्ट के मुताबिक, महाराष्ट्र पुलिस ने 2014 और 2020 के बीच कंपनी के प्रमोटरों और निदेशकों द्वारा पैसों की हेरा-फेरी और लेखांकन अनियमितताओं के लिए इंडियाबुल्स समूह की कंपनियों के खिलाफ अप्रैल 2021 में केस दर्ज किया था। इसमें प्रमुख कंपनी इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस भी शामिल हैं।
दिल्ली-मुंबई संयुक्त टीम ने मारा छापा
रिपोर्ट के मुताबिक, प्रवर्तन निदेशालय दिल्ली और मुंबई की एक संयुक्त टीम ने ये छापा मारा है। ईडी की कार्रवाई इंडियाबुल्स हाउसिंग, प्रमोटर समीर गहलोत और कुछ अन्य संबंधित कंपनियों और व्यक्तियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के तहत दर्ज एक प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) के आधार पर की गई है। इसमें बताया गया कि प्रवर्तन निदेशालय ने पालघर में दर्ज की गई एक प्राथमिकी के आधार पर केस दर्ज किया था। इसमें कहा गया था कि कंपनी ने पैसे की हेरा-फेरी की और बढ़ती कीमत के लिए अपने शेयरों में निवेश किया। प्राथमिकी में शिकायतकर्ता ने रियल एस्टेट कंपनियों का उल्लेख भी किया था जिन्होंने इंडियाबुल्स से ऋण लिया था और पैसा वापस इंडियाबुल्स हाउसिंग शेयरों में भेज दिया था।
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