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Honey Singh: जिला अदालत ने हनी सिंह को आवाज का नमूना जमा कराने के दिए निर्देश, अश्लील गाना गाने और अपलोड करने का है आरोप

सार

कोर्ट ने सिंगर को इंटरनेट पर अश्लील गाना गाने और अपलोड करने के मामले में दर्ज एक मामले के संबंध में यह निर्देश दिया।

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महाराष्ट्र के नागपुर की एक जिला अदालत ने मशहूर गायक हनी सिंह को अपनी आवाज का नमूना पेश करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने सिंगर को इंटरनेट पर अश्लील गाना गाने और अपलोड करने के मामले में दर्ज एक मामले के संबंध में यह निर्देश दिया। हनी सिंह को निर्देश देते हुए कोर्ट ने कहा कि सिंगर को आवाज का नमूना पेश करने के लिए स्थानीय पुलिस थाने में पेश होना पड़ेगा।  

जिला और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस ए एस एम अली ने 27 जनवरी को गायक को 4 फरवरी से 11 फरवरी के बीच नागपुर के पंचपौली पुलिस स्टेशन में पेश होने का निर्देश दिया था। अदालत ने गायक द्वारा दायर एक आवेदन पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया।

हनी सिंह ने अपने इस आवेदन में विदेश यात्रा करने के लिए लगाई गई शर्त में ढील देने की मांग की थी। इसी सिलसिले में अदालत ने सिंह को 29 जनवरी से 4 फरवरी के बीच दुबई की यात्रा करने की अनुमति देते हुए उन्हें 4 से 11 फरवरी के बीच पुलिस स्टेशन में पेश होने को कहा। वहीं, हनी सिंह के इस आवेदन का विरोध करते हुए जांच अधिकारी ने कहा था कि गायक को 25 जनवरी को पुलिस स्टेशन में पेश होना था, लेकिन वह उपस्थित होने में विफल रहे और एक ईमेल में ऐसा करने में असमर्थता की सूचना दी। 

 

जांच अधिकारी ने दावा किया कि गायक जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे और अगर उसे यात्रा करने की अनुमति दी जाती है, तो वह अदालत के समक्ष उपस्थित नहीं हो सकता है। गौरतलब है कि पंचपौली पुलिस ने आनंदपाल सिंह जब्बल की शिकायत के पर सिंह के खिलाफ धारा 292 (अश्लील सामग्री की बिक्री, वितरण) और आईपीसी और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के तहत शिकायत दर्ज की थी।

विस्तार

महाराष्ट्र के नागपुर की एक जिला अदालत ने मशहूर गायक हनी सिंह को अपनी आवाज का नमूना पेश करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने सिंगर को इंटरनेट पर अश्लील गाना गाने और अपलोड करने के मामले में दर्ज एक मामले के संबंध में यह निर्देश दिया। हनी सिंह को निर्देश देते हुए कोर्ट ने कहा कि सिंगर को आवाज का नमूना पेश करने के लिए स्थानीय पुलिस थाने में पेश होना पड़ेगा।  

जिला और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस ए एस एम अली ने 27 जनवरी को गायक को 4 फरवरी से 11 फरवरी के बीच नागपुर के पंचपौली पुलिस स्टेशन में पेश होने का निर्देश दिया था। अदालत ने गायक द्वारा दायर एक आवेदन पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया।

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