हमारे पास कई तरह के दस्तावेज होते हैं, जो हमारे कई काम आते हैं। किसी सरकारी सुविधा का लाभ लेना हो या फिर बैंक में खाता खुलवाना हो, अपनी पहचान बतानी हो या कहीं अपने आईडी के तौर पर जमा कराना हो। इसके लिए हमारे पास कई तरह के दस्तावेज होते हैं। वहीं, आधार कार्ड इनमें से एक दस्तावेज है जो हर किसी के लिए अनिवार्य है। आधार के जरिए हमारे कई काम बेहद आसानी से हो जाते हैं। अपनी आईडी के तौर पर, सिम कार्ड खरीदने जैसे नाजाने कितने कामों के लिए आधार कार्ड जरूरी हो जाता है। ये काफी जरूरी दस्तावेज है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, तो उसके जाने के बाद उसके आधार कार्ड का क्या होगा? क्या इसे कोई इस्तेमाल कर सकता है? आखिर इसके लिए क्या नियम है? तो चलिए जानते हैं इसके नियम के बारे में…
-एलपीजी गैस सब्सिडी
-स्कॉलरशिप में
-सरकारी स्कीम के लाभ के लिए आदि।
मृत्यु के बाद क्या करें?
- जैसा की ऊपर बताया गया है कि गैस की सब्सिडी से लेकर बाकी अन्य कामों के लिए आधार कार्ड जरुरी होता है। ऐसे में व्यक्ति की मृत्यू के बाद भी उसका आधार कार्ड काम करता है। इसलिए इसे किसी को दिया नहीं जा सकता।
नहीं हो सकता डिएक्टिवेट
- जैसा कि आधार कार्ड का नंबर एक यूनिक नंबर होता है, इसलिए अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो ये फिर भी कई सुविधाओं के लिए काम करता है। वहीं, फिलहाल देश में आधार कार्ड को डिएक्टिवेट करने का कोई तरीका आधार कार्ड डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं बताया गया है।
