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सुप्रीम कोर्ट: यूनिटेक के पूर्व प्रमोटर संजय चंद्रा की पत्नी ने मांगी जमानत, ईडी को जवाब दाखिल करने का निर्देश

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: गौरव पाण्डेय
Updated Wed, 23 Mar 2022 11:06 PM IST

सार

यूनिटेक के पूर्व प्रमोटर संजय चंद्रा की पत्नी ने अपनी दादी के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए जमानत की मांग की है। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

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सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय को निर्देश दिया कि वह यूनिटेक के पूर्व प्रमोटर संजय चंद्रा की पत्नी प्रीति चोपड़ा की ओर से दायर याचिका पर जवाब दाखिल करे। इस याचिका में चंद्रा की पत्नी ने अपनी दादी के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत दिए जाने का अनुरोध किया है। न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और एमआर शाह की पीठ ने कहा कि प्रीति चंद्रा की याचिका पर शुक्रवार को फैसला सुनाया जाएगा। 

इसे लेकर ईडी ने आशंका जताई कि अगर जमानत दी जाती है तो चंद्रा देश छोड़ सकती हैं। ईडी की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल माधवी दीवान ने जमानत याचिका का विरोध किया और पीठ को बताया कि चंद्रा को तब गिरफ्तार किया गया था जब वह देश छोड़कर भागने की कोशिश कर रही थीं। दीवान ने कहा कि चंद्रा ने हाल ही में डोमिनिकन गणराज्य की नागरिकता ली है जो उन देशों में नहीं है जिनसे हमारी प्रत्यर्पण संधि है।

ईडी ने हाल ही में रियल्टी समूह यूनिटेक, उसके प्रमोटर भाइयों संजय चंद्रा और अजय चंद्रा समेत अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में एक अदालत के समक्ष एक नया आरोप पत्र दायर किया था। ईडी के इस आरोप पत्र में चंद्रा बंधुओं के पिता और समूह के संस्थापक रमेश चंद्रा, संजय चंद्रा की पत्नी प्रीति चंद्रा, राजेश मलिक (आरोपी कंपनी कार्नौस्टी ग्रुप के प्रमोटर) और 66 घरेलू व विदेशी कंपनियों को आरोपी बनाया गया है।

विस्तार

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय को निर्देश दिया कि वह यूनिटेक के पूर्व प्रमोटर संजय चंद्रा की पत्नी प्रीति चोपड़ा की ओर से दायर याचिका पर जवाब दाखिल करे। इस याचिका में चंद्रा की पत्नी ने अपनी दादी के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत दिए जाने का अनुरोध किया है। न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और एमआर शाह की पीठ ने कहा कि प्रीति चंद्रा की याचिका पर शुक्रवार को फैसला सुनाया जाएगा। 

इसे लेकर ईडी ने आशंका जताई कि अगर जमानत दी जाती है तो चंद्रा देश छोड़ सकती हैं। ईडी की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल माधवी दीवान ने जमानत याचिका का विरोध किया और पीठ को बताया कि चंद्रा को तब गिरफ्तार किया गया था जब वह देश छोड़कर भागने की कोशिश कर रही थीं। दीवान ने कहा कि चंद्रा ने हाल ही में डोमिनिकन गणराज्य की नागरिकता ली है जो उन देशों में नहीं है जिनसे हमारी प्रत्यर्पण संधि है।

ईडी ने हाल ही में रियल्टी समूह यूनिटेक, उसके प्रमोटर भाइयों संजय चंद्रा और अजय चंद्रा समेत अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में एक अदालत के समक्ष एक नया आरोप पत्र दायर किया था। ईडी के इस आरोप पत्र में चंद्रा बंधुओं के पिता और समूह के संस्थापक रमेश चंद्रा, संजय चंद्रा की पत्नी प्रीति चंद्रा, राजेश मलिक (आरोपी कंपनी कार्नौस्टी ग्रुप के प्रमोटर) और 66 घरेलू व विदेशी कंपनियों को आरोपी बनाया गया है।

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