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महाराष्ट्र: सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा के 12 विधायकों का निलंबन रद्द किया, स्पीकर के फैसले को बताया मनमाना व असंवैधानिक

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: सुरेंद्र जोशी
Updated Fri, 28 Jan 2022 10:59 AM IST

सार

शीर्ष कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि विधायकों को एक साल तक निलंबित करने का स्पीकर का फैसला असंवैधानिक व मनमाना था।

सुप्रीम कोर्ट
– फोटो : Social Media

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विस्तार

सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र भाजपा को शुक्रवार को बड़ी राहत दी। कोर्ट ने राज्य विधानसभा के पीठासीन अधिकारी द्वारा भाजपा के 12 विधायकों को एक साल के लिए निलंबित करने का आदेश खारिज कर दिया। 

शीर्ष कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि विधायकों को एक साल तक निलंबित करने का पीठासीन अधिकारी का फैसला असंवैधानिक व मनमाना था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि निलंबन सिर्फ जुलाई 2021 में हुए विधानसभा के मानसून सत्र के लिए किया जा सकता था। 

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