एजेंसी, नई दिल्ली।
Published by: देव कश्यप
Updated Fri, 04 Mar 2022 06:10 AM IST
सार
टीडीसैट ने एक आदेश में कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को एजीआर के भुगतान से छूट सिर्फ उसी समय दी जा सकती है, जब वह छूट निजी क्षेत्र की दूरसंचार कंपनियों को भी दी जा रही हो।
दूरसंचार विवाद निपटान अपीलीय न्यायाधिकरण (टीडीसैट) का कहना है कि सरकार अपने नियंत्रण वाली कंपनियों को समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) भुगतान से इस आधार पर छूट नहीं दे सकती है कि उन्हें दूरसंचार से जुड़ी सेवाओं से बहुत कम राजस्व मिलता है।
टीडीसैट ने एक आदेश में कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को एजीआर के भुगतान से छूट सिर्फ उसी समय दी जा सकती है, जब वह छूट निजी क्षेत्र की दूरसंचार कंपनियों को भी दी जा रही हो। नेटमैजिक सॉल्यूशंस व डेटा इंजीनियर्स ग्लोबल की याचिका पर 28 फरवरी को जारी आदेश में टीडीसैट ने कहा, सरकारी कंपनियों को एजीआर के भुगतान में छूट नहीं दे सकती है। टीडीसैट के चेयरमैन शिव कीर्ति सिंह व सदस्य सुबोध कुमार गुप्ता के इस आदेश के दूरगामी असर हो सकते हैं।
13 सरकारी कंपनियों को दी गई थी राहत
टीडीसैट के आदेश का असर 13 सरकारी कंपनियों पर हो सकता है, जिन्हें दूरसंचार या संबंधित लाइसेंस मिले हैं। सरकार ने अभी तक इन कंपनियों को एजीआर बकाया के भुगतान से राहत दी हुई थी। इन कंपनियों में ऑयल इंडिया, रेलटेल कॉर्पोरेशन, पावरग्रिड, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया, गेल इंडिया, दिल्ली मेट्रो, ओएनजीसी और गुजरात नर्मदा घाटी उर्वरक निगम शामिल हैं।
विस्तार
दूरसंचार विवाद निपटान अपीलीय न्यायाधिकरण (टीडीसैट) का कहना है कि सरकार अपने नियंत्रण वाली कंपनियों को समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) भुगतान से इस आधार पर छूट नहीं दे सकती है कि उन्हें दूरसंचार से जुड़ी सेवाओं से बहुत कम राजस्व मिलता है।
टीडीसैट ने एक आदेश में कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को एजीआर के भुगतान से छूट सिर्फ उसी समय दी जा सकती है, जब वह छूट निजी क्षेत्र की दूरसंचार कंपनियों को भी दी जा रही हो। नेटमैजिक सॉल्यूशंस व डेटा इंजीनियर्स ग्लोबल की याचिका पर 28 फरवरी को जारी आदेश में टीडीसैट ने कहा, सरकारी कंपनियों को एजीआर के भुगतान में छूट नहीं दे सकती है। टीडीसैट के चेयरमैन शिव कीर्ति सिंह व सदस्य सुबोध कुमार गुप्ता के इस आदेश के दूरगामी असर हो सकते हैं।
13 सरकारी कंपनियों को दी गई थी राहत
टीडीसैट के आदेश का असर 13 सरकारी कंपनियों पर हो सकता है, जिन्हें दूरसंचार या संबंधित लाइसेंस मिले हैं। सरकार ने अभी तक इन कंपनियों को एजीआर बकाया के भुगतान से राहत दी हुई थी। इन कंपनियों में ऑयल इंडिया, रेलटेल कॉर्पोरेशन, पावरग्रिड, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया, गेल इंडिया, दिल्ली मेट्रो, ओएनजीसी और गुजरात नर्मदा घाटी उर्वरक निगम शामिल हैं।
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