एजेंसी, मुंबई।
Published by: Jeet Kumar
Updated Sat, 02 Apr 2022 04:58 AM IST
सार
एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया (एंफी) को भेजे पत्र में सेबी ने कहा कि जब तक यह मामला नहीं सुलझता है, तब तक नई योजनाओं को लॉन्च करने पर पाबंदी रहेगी।
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विस्तार
एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया (एंफी) को भेजे पत्र में सेबी ने कहा कि जब तक यह मामला नहीं सुलझता है, तब तक नई योजनाओं को लॉन्च करने पर पाबंदी रहेगी।
केवल फंड हाउस के नाम से ही चेक लिया जाएगा
म्यूचुअल फंड वितरक केवल फंड हाउस के नाम से ही चेक या या ऑटो डेबिट के लिए निवेशक की मंजूरी ले सकता है। यूनिट बेचते समय दो बार इसे सुनिश्चित करना होगा कि सही निवेशक ही अपनी यूनिट बेच रहा है।
nएक अप्रैल से लागू होना था नियम
सेबी ने यह भी निर्देश दिया था कि इस नियम को एक अप्रैल, 2022 से लागू किया जाए। हालांकि पिछले महीने ही एंफी ने सेबी से अपील की थी कि इसके लिए थोड़ा और समय दिया जाए, क्योंकि नई व्यवस्था को अपनाने के लिए अभी पूरी तैयारी नहीं है।
सेबी ने इस अपील को मानते हुए कहा कि एक जुलाई से इसे लागू किया जाए। इसके साथ ही एम्फी को भेजे गए पत्र में सेबी ने कहा कि अक्तूबर, 2021 से इसके लिए काफी समय दिया जा चुका है।