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काम की बात: ट्रेन लेट होने पर मिलता है टिकट का पूरा रिफंड, क्या आप जानते हैं रेलवे का ये नियम?

काम की बात: ट्रेन लेट होने पर मिलता है टिकट का पूरा रिफंड, क्या आप जानते हैं रेलवे का ये नियम?

प्रतीकात्मक तस्वीर
– फोटो : iStock

भारतीय रेल दुनिया की चौथी सबसे बड़ी रेलवे सेवा है, जिसमें हर दिन लाखों की संख्या में यात्री सफर करते हैं। चाहे दूर की यात्रा हो या नजदीक की, ट्रेन एक आसान और सुविधाजनक जरिया है। बस आपके पास वैलिड टिकट होना चाहिए और आप देश में कहीं भी बिना किसी परेशानी के यात्रा कर सकते हैं। हालांकि भारतीय रेल के साथ सबसे बड़ी परेशानी है लेटलतीफी। अपने देश में ट्रेनों का लेट होना सामान्य बात है, लेकिन इस वजह से कई बार लोगों के महत्वपूर्ण काम भी छूट जाते हैं। अगर ट्रेन लेट है तो इसको लेकर रेलवे की ओर से नियम भी बनाया गया है, जिसके बारे में बहुत कम ही लोगों को जानकारी होती है। क्या आप जानते हैं कि अगर ट्रेन लेट हुई तो आपका टिकट का पूरा रिफंड मिल सकता है? आइए जानते हैं इसको लेकर रेलवे का क्या नियम है? 

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वैसे तो ट्रेनों की लेटलतीफी रोकने के लिए रेलवे की ओर से काफी प्रयास किए गए हैं, लेकिन इसमें कुछ खास कामयाबी हासिल नहीं हुई। सबसे बड़ी दिक्कत पैसेंजर्स की होती है। उन्हें कहीं समय पर पहुंचना होता है, लेकिन ट्रेन लेट होने की वजह से वे टाइम पर नहीं पहुंच पाते। 

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रेलवे का नियम कहता है कि अगर कोई ट्रेन तीन घंटे या इससे ज्यादा लेट है तो यात्री टिकट को कैंसिल करके अपने पूरे पैसे वापस पा सकते हैं, चाहे आपकी टिकट वेटिंग ही क्यों न हो। पहले सिर्फ काउंटर टिकट लेने पर ही यह अधिकार यात्रियों को मिलता था, लेकिन अब ऑनलाइन टिकट बुकिंग पर भी आप इस अधिकार का फायदा उठा सकते हैं। 

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ट्रेन लेट है तो टिकट कैंसिल कराकर पूरा रिफंड पाने के लिए आपको टीडीआर फाइल करना होगा। इसके लिए आपको आईआरसीटीसी की वेबसाइट या फिर मोबाइल एप पर लॉगिन करना होगा और माय अकाउंट में जाकर माय ट्रांजैक्शन विकल्प का चयन करना होगा। इसमें आपको File TDR का विकल्प मिलेगा। बस आपको टीडीआर फाइल कर देना है, आपका पैसा रिफंड मिल जाएगा। 

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रेलवे का नियम यह भी कहता है कि अगर ट्रेन अपने आप कैंसिल हुई है तो टिकट कैंसिल कराने और टीडीआर फाइल करने की जरूरत नहीं होती है। आपके टिकट का पैसा अपने आप आपके अकाउंट में आ जाएगा। यात्रियों को अपने इस अधिकार के बारे में जानकारी जरूर होनी चाहिए। 

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