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ओमिक्रॉन का खतरा: पुडुचेरी में तत्काल प्रभाव से कोरोना टीकाकरण हुआ अनिवार्य, सरकार ने जारी किया आदेश

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पुडुचेरी
Published by: संजीव कुमार झा
Updated Sun, 05 Dec 2021 10:49 AM IST

सार

भारत में गुजरात और महाराष्ट्र से ओमिक्रॉन के कुल दो मामले सामने आए हैं जिससे देश में अब कुल संक्रमितों की संख्या चार हो गई है।

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ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए पुडुचेरी सरकार ने एहतियातन बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत केंद्र शासित प्रदेश में तत्काल प्रभाव से कोरोना टीकाकरण अनिवार्य कर दिया गया है। पुडुचेरी सरकार ने शनिवार 04 दिसंबर को अपने जारी किए गए आदेश में कहा है कि पुडुचेरी पब्लिक हेल्थ एक्ट 1973 के मुताबिक, सभी लोगों को वैक्सीन डोज लगवाना होगा। इस आदेश को न मानने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

शनिवार को पुडुचेरी में कोरोना के 28 नए मामले
शनिवार को पुडुचेरी में कोरोना के 28 नए मामले सामने आए थे जिसके बाद संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 1,29,056 हो गई। संक्रमण से एक और मरीज की मौत हुई, जिसके बाद कुल मृतकों की संख्या बढ़कर 1,875 हो गई।

कर्नाटक सरकार ने भी सख्त दिशानिर्देश जारी किए
इस बीच ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए कर्नाटक सरकार ने भी सख्त दिशानिर्देश जारी किए हैं। इसके तहत मॉल, सिनेमाघरों में जाने वाले लोगों के लिए टीके की दोनों खुराके अनिवार्य होंगी। साथ ही स्कूल-कॉलेज जाने वाले छात्रों के अभिभावकों के लिए ये भी यह नियम लागू होगा। 

विस्तार

ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए पुडुचेरी सरकार ने एहतियातन बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत केंद्र शासित प्रदेश में तत्काल प्रभाव से कोरोना टीकाकरण अनिवार्य कर दिया गया है। पुडुचेरी सरकार ने शनिवार 04 दिसंबर को अपने जारी किए गए आदेश में कहा है कि पुडुचेरी पब्लिक हेल्थ एक्ट 1973 के मुताबिक, सभी लोगों को वैक्सीन डोज लगवाना होगा। इस आदेश को न मानने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।


शनिवार को पुडुचेरी में कोरोना के 28 नए मामले

शनिवार को पुडुचेरी में कोरोना के 28 नए मामले सामने आए थे जिसके बाद संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 1,29,056 हो गई। संक्रमण से एक और मरीज की मौत हुई, जिसके बाद कुल मृतकों की संख्या बढ़कर 1,875 हो गई।

कर्नाटक सरकार ने भी सख्त दिशानिर्देश जारी किए

इस बीच ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए कर्नाटक सरकार ने भी सख्त दिशानिर्देश जारी किए हैं। इसके तहत मॉल, सिनेमाघरों में जाने वाले लोगों के लिए टीके की दोनों खुराके अनिवार्य होंगी। साथ ही स्कूल-कॉलेज जाने वाले छात्रों के अभिभावकों के लिए ये भी यह नियम लागू होगा। 

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