पीटीआई, मुंबई
Published by: Amit Mandal
Updated Mon, 06 Dec 2021 09:01 PM IST
सार
नगर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक की वित्तीय स्थिति बिगड़ने के मद्देनजर आरबीआई ने इस पर कई पाबंदियां लगा दी हैं।
आरबीआई
– फोटो : pixabay
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विस्तार
आरबीआई ने सोमवार को अहमदनगर महाराष्ट्र के नगर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि. पर कई पाबंदियां लगा दीं। इसमें उसकी वित्तीय स्थिति बिगड़ने के मद्देनजर ग्राहकों के लिए निकासी पर 10,000 रुपये की सीमा भी शामिल है। रिजर्व बैंक ने एक बयान में कहा कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम (सहकारी समितियों पर लागू), 1949 के तहत निर्देशों के माध्यम से लगाए गए प्रतिबंध 6 दिसंबर, 2021 को कारोबार की समाप्ति से छह महीने की अवधि के लिए लागू रहेंगे।
लगाई ये पाबंदियां
आरबीआई ने कहा कि बैंक बिना आरबीआई की पूर्व मंजूरी के किसी भी ऋण को नवीनीकृत नहीं करेगा, कोई निवेश नहीं करेगा, कोई दायित्व नहीं उठाएगा, किसी भी भुगतान का वितरण, हस्तांतरण या किसी भी संपत्ति का निपटान नहीं करेगा। विशेष रूप से सभी बचत बैंक या चालू खातों या जमाकर्ता के किसी अन्य खाते में कुल शेष राशि के 10,000 रुपये से अधिक की राशि निकालने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
जनता के लिए निर्देशों की एक प्रति बैंक के परिसर में प्रदर्शित की गई है। इसमें आगे कहा गया है कि इसे आरबीआई द्वारा बैंक के बैंकिंग लाइसेंस को रद्द करने के रूप में नहीं माना जाना चाहिए।
