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आयात शुल्क चोरी: श्याओमी को भेजा गया 653 करोड़ रुपये का नोटिस, सरकार बोली- कंपनी ने कस्टम कानूनों का उल्लंघन किया

श्याओमी

बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: कीर्तिवर्धन मिश्र
Updated Wed, 05 Jan 2022 08:17 PM IST

सार

राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) ने जांच के दौरान पाया था कि श्याओमी इंडिया और उसके अनुबंध वाली उत्पादक कंपनियां आयात किए गए माल के निर्धारित मूल्य में रॉयल्टी की राशि शामिल नहीं थीं, जो सीमा शुल्क यानी कस्टम्स कानून का उल्लंघन है।

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विस्तार

चीन की मोबाइल फोन निर्माता कंपनी श्याओमी को केंद्र सरकार ने आयात शुल्क की कथित चोरी को लेकर 653 करोड़ रुपये का नोटिस जारी किया है। वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि श्याओमी इंडिया को उसके परिसरों में तलाशी के दौरान बरामद दस्तावेजों के आधार कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

श्याओमी ने फिलहाल इन आरोपों का कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया है। इससे पहले राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) ने जांच के दौरान पाया था कि श्याओमी इंडिया और उसके अनुबंध वाली उत्पादक कंपनियां आयात किए गए माल के निर्धारित मूल्य में रॉयल्टी की राशि शामिल नहीं थीं, जो सीमा शुल्क यानी कस्टम्स कानून का उल्लंघन है। मंत्रालय के मुताबिक, लेनदेन मूल्य में ‘रॉयल्टी और लाइसेंस शुल्क’ नहीं जोड़कर श्याओमी सीमा शुल्क से बच रहा था।

सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया, “डीआरआई की जांच पूरी होने के बाद श्याओमी टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के प्रावधानों के तहत एक अप्रैल, 2017 से 30 जून, 2020 की अवधि के लिए 653 करोड़ रुपये के शुल्क की मांग की गई है। कंपनी को वसूली के लिए तीन कारण बताओ नोटिस भी जारी किए गए हैं।”

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