बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: दीपक चतुर्वेदी
Updated Wed, 26 Jan 2022 10:21 AM IST
सार
PMC Bank Merged With Unity Small Finance Bank: पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक के ग्राहकों के लिए अर्से बाद राहत भरी खबर है। दरअसल, मुश्किलों में फंसी पीएमसी बैंक का यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक (यूएसएफबी) में विलय पूरा हो गया है। सरकार ने मंगलवार को इस विलय पर अपनी मुहर लगा दी।
पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक के ग्राहकों के लिए अर्से बाद राहत भरी खबर है। दरअसल, मुश्किलों में फंसी पीएमसी बैंक का यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक (यूएसएफबी) में विलय पूरा हो गया है। सरकार ने मंगलवार को इस विलय पर अपनी मुहर लगा दी। यानी अब पीएमसी बैंक की सभी शाखाएं यूएसएफबी की शाखाओं के रूप में काम करेंगी।
2 साल पहले आरबीआई ने भंग किया था बोर्ड
गौरतलब है कि करीब दो साल पहले वित्तीय अनियमितता का मामला सामने आने के बाद रिजर्व बैंक ने पीएमसी बैंक के बोर्ड को भंग कर दिया था। आरबीआई की ओर से इस संबंध में जारी किए गए एक बयान में कहा गया कि यह समामेलन अधिसूचना की तारीख 25 जनवरी 2022 से प्रभावी होगा। गौरतलब है कि रिजर्व बैंक ने विलय की इस योजना का मसौदा तैयार किया था, जिसे 22 नवंबर, 2021 को सार्वजनिक किया गया था। सरकार ने मंगलवार को विलय की योजना को मंजूरी देते हुए अधिसूचित कर दिया।
10 साल में मिलेगा ग्राहकों का फंसा पैसा
बता दें कि यूएसएफबीएल बैंक इसके तहत पीएमसी बैंक की संपत्तियों और देनदारियों के साथ जमाओं का अधिग्रहण करेगा। इसके बाद पीएमसी बैंक में जिन ग्राहकों का पैसा फंसा है, उन्हें अगले तीन से 10 साल के भीतर पूरा पैसा वापस मिल जाएगा। आरबीआई ने कहा कि सभी जमाकर्ताओं को 5 लाख रुपये का पहला भुगतान डीआईसीजीसी द्वारा फंड ट्रांसफर करते ही किया जाएगा। उसके बाद पहले, दूसरे साल के बाद 50-50 हजार रुपये, तीन साल के बाद 1 लाख रुपये, चार साल के बाद 2.5 लाख रुपये, 5 साल के बाद 5.5 लाख रुपये का बुगतान किया जाएगा।
विस्तार
पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक के ग्राहकों के लिए अर्से बाद राहत भरी खबर है। दरअसल, मुश्किलों में फंसी पीएमसी बैंक का यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक (यूएसएफबी) में विलय पूरा हो गया है। सरकार ने मंगलवार को इस विलय पर अपनी मुहर लगा दी। यानी अब पीएमसी बैंक की सभी शाखाएं यूएसएफबी की शाखाओं के रूप में काम करेंगी।
2 साल पहले आरबीआई ने भंग किया था बोर्ड
गौरतलब है कि करीब दो साल पहले वित्तीय अनियमितता का मामला सामने आने के बाद रिजर्व बैंक ने पीएमसी बैंक के बोर्ड को भंग कर दिया था। आरबीआई की ओर से इस संबंध में जारी किए गए एक बयान में कहा गया कि यह समामेलन अधिसूचना की तारीख 25 जनवरी 2022 से प्रभावी होगा। गौरतलब है कि रिजर्व बैंक ने विलय की इस योजना का मसौदा तैयार किया था, जिसे 22 नवंबर, 2021 को सार्वजनिक किया गया था। सरकार ने मंगलवार को विलय की योजना को मंजूरी देते हुए अधिसूचित कर दिया।
10 साल में मिलेगा ग्राहकों का फंसा पैसा
बता दें कि यूएसएफबीएल बैंक इसके तहत पीएमसी बैंक की संपत्तियों और देनदारियों के साथ जमाओं का अधिग्रहण करेगा। इसके बाद पीएमसी बैंक में जिन ग्राहकों का पैसा फंसा है, उन्हें अगले तीन से 10 साल के भीतर पूरा पैसा वापस मिल जाएगा। आरबीआई ने कहा कि सभी जमाकर्ताओं को 5 लाख रुपये का पहला भुगतान डीआईसीजीसी द्वारा फंड ट्रांसफर करते ही किया जाएगा। उसके बाद पहले, दूसरे साल के बाद 50-50 हजार रुपये, तीन साल के बाद 1 लाख रुपये, चार साल के बाद 2.5 लाख रुपये, 5 साल के बाद 5.5 लाख रुपये का बुगतान किया जाएगा।
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