आईटीआर भरने के बाद वेरिफिकेशन जरूरी
बता दें कि कमाने वाले हर व्यक्ति को आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करना जरूरी है। इसे फाइल करने के बाद उसका वेरिफिकेशन भी जरूरी होता है, इसके बिना फॉर्म अधूरा माना जाता है। विशेषज्ञों के अनुसार, आईटीआर फाइल करने का अंतिम चरण फॉर्म को सब्मिट करना नहीं, बल्कि वेरिफिकेशन होता है। आप ऑनलाइन ही इसका वेरिफिकेशन कर सकते हैं।
28 फरवरी तक कर सकेंगे ई-वेरिफिकेशन
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने आईटीआर के वेरिफिकेशन के लिए समयसीमा बढ़ाकर 28 फरवरी 2022 कर दी है। बता दें कि इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने वाले करदाताओं को इसकी जानकारी होना बेहद जरूरी है। क्योंकि इस वेरिफिकेशन प्रोसेस के बिना आईटीआर दाखिल करने के की प्रक्रिया पूरी नहीं मानी जाएगी। यदि तय समय सीमा में आईटीरआर वेरिफाई नहीं किया जाता, तो इसे इनवैलिड माना जाता है।
31 दिसंबर तक भर सकते हैं आईटीआर
गौरतलब है कि कि वित्त वर्ष 2020-21 के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर है। इससे पहले आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख को विभाग की ओर से दो बार बढ़ाया जा चुका है। वहीं इस बार भी पिछले साल की तरह ही जनवरी तक बढ़ाए जाने की संभावना जताई जा रही है।
इन स्टेप में करें आईटीआर वेरिफाई
1- सबसे पहलने https://www.incometax.gov.in पर जाएं।
2- क्विक लिंक के अंतर्गत ई-वेरिफाई रिटर्न के विकल्प पर क्लिक करें।
3- आधार व रजिस्टर्ड नंबर पर ओटीपी का उपयोग कर वेरिफाई विकल्प चुनें।
4- इसके बाद आपको ई-वेरिफाई स्क्रीन पर क्लिक करना होगा।
5- आधार ओटीपी स्क्रीन पर ‘आधार डिटेल को वेरिफाई करने के लिए सहमत हूं’ को सलेक्ट करें।
6- इसके बाद आधार ओटीपी जेनरेट करें आप्शन पर क्लिक करें।
5- अब रजिस्टर्ड नंबर पर आए 6 अंकों के ओटीपी को दर्ज कर Validate पर क्लिक करें।
6- ओटीपी सही दर्ज करें, सही ओटीपी दर्ज करने के लिए तीन मौके दिए जाएंगे।
7- वेरिफाई होने पर सक्सेस मैसेज और ट्रांजेक्शन आईडी वाला पेज खुल जाएगा।
8- फाइलिंग पोर्टल पर दर्ज ई-मेल और मोबाइल नंबर पर कंफर्मेशन मैसेज भी आएगा।