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Budget 2022: करदाता दो साल तक कर सकेंगे अपने रिटर्न को अपडेट, वित्त मंत्री ने किया बड़ा एलान

इनकम टैक्स

बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: रवींद्र भजनी
Updated Tue, 01 Feb 2022 12:24 PM IST

सार

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को केंद्रीय बजट 2022-23 पेश किया। करदाताओं को दो साल में अपने रिटर्न को अपडेट करने की अनुमति दी है। राज्य सरकार के कर्मचारियों को नेशनल पेंशन स्कीम में योगदान पर 14% टैक्स छूट देने का फैसला किया है। 
 

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– फोटो : i stock

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विस्तार

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2022-23 के लिए आम बजट पेश किया। करदाताओं को बड़ी राहत के तौर पर दो साल में अपने रिटर्न को अपडेट करने की अनुमति दी है। इसके अलावा राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी नेशनल पेंशन स्कीम में योगदान पर 14% टैक्स छूट देने का फैसला किया है। 

रिटर्न अपडेट करने की अनुमति

अगर किसी करदाता ने अपनी सालाना आय की घोषणा में कोई गलती है तो वह इसे दो साल में सुधार सकता है। इसके लिए उसे अपना रिटर्न अपडेट करना होगा। इससे मुकदमेबाजी कम होगी। लोगों को दो साल में अपनी घोषित आय में सुधार करने की अनुमति मिलेगी। उन्हें आवश्यक कर का भुगतान करना होगा। 

राज्य सरकार के कर्मचारियों को राहत

केंद्र सरकार के कर्मचारियों को नेशनल पेंशन स्कीम में योगदान पर 14% तक की टैक्स राहत मिलती है, जबकि राज्य सरकार के कर्मचारियों को 10 प्रतिशत। इसमें बदलाव करते हुए राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी 14% टैक्स राहत देने का फैसला किया है। इससे राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी केंद्र सरकार के कर्मचारियों की तरह एनपीएस में योगदान पर टैक्स छूट मिलेगी। 

 

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