Business

सुविधा: आयकर पोर्टल पर मिलेगा बड़े लेनदेन का स्टेटमेंट, यहां पढ़ें पूरी खबर

सुविधा: आयकर पोर्टल पर मिलेगा बड़े लेनदेन का स्टेटमेंट, यहां पढ़ें पूरी खबर

एजेंसी, नई दिल्ली।
Published by: Jeet Kumar
Updated Mon, 15 Nov 2021 05:45 AM IST

सार

बजट में वित्तमंत्री ने बताया था कि रिवाइज फॉर्म 26एएस में करदाताओं को टीडीएस और टीसीएस के अलावा भी अन्य जानकारी दी जाएगी। 

ख़बर सुनें

करदाताओं के सभी लेनदेन की निगरानी और आयकर रिटर्न को आसान बनाने के लिए विभाग ने फॉर्म 26एएस में अतिरिक्त जानकारियां भी शामिल की हैं। करदाता आयकर पोर्टल से लाभांश, म्यूचुअल फंड, विदेश से आए पैसे, प्रतिभूतियों में किए निवेश का भी स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकेंगे।

आयकर विभाग ने पिछले महीने करदाताओं के ज्यादा मूल्य वाले अन्य वित्तीय लेनदेन की जानकारियों को भी फॉर्म 26एएस में शामिल कर दिया था। इसे पोर्टल से पीडीएफ के रूप में डाउनलोड किया जा सकता है। करदाता इस जानकारी का इस्तेमाल अपना रिटर्न भरने में कर सकेंगे।

साथ ही विभाग को भी सभी वित्तीय लेनदेन पर निगरानी करने में आसानी होगी। फॉर्म डाउनलोड करने के लिए करदाताओं को अपने पैन का इस्तेमाल करना होगा। बजट में वित्तमंत्री ने बताया था कि रिवाइज फॉर्म 26एएस में करदाताओं को टीडीएस और टीसीएस के अलावा भी अन्य जानकारी दी जाएगी। 

26ASफॉर्म में विभाग ने जोड़ी अतिरिक्त वित्तीय जानकारी

करदाता ऐसे डाउनलोड करें नया फॉर्म 26एएस
आयकर पोर्टल पर अपने पैन के जरिये http://incometax.gov.in लॉग इन करने के बाद सर्विस टैब के तहत एआईएस पर क्लिक करना होगा। यहां करदाता को पूरी वित्तीय जानकारी उपलब्ध हो जाएगी। इसमें कोई असमानता है तो करदाता विभाग को विवरण के साथ संशोधन के लिए भेज सकता  है। इस फॉर्म में पूरे वित्तवर्ष का लेखाजोखा रहेगा।

विस्तार

करदाताओं के सभी लेनदेन की निगरानी और आयकर रिटर्न को आसान बनाने के लिए विभाग ने फॉर्म 26एएस में अतिरिक्त जानकारियां भी शामिल की हैं। करदाता आयकर पोर्टल से लाभांश, म्यूचुअल फंड, विदेश से आए पैसे, प्रतिभूतियों में किए निवेश का भी स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकेंगे।

आयकर विभाग ने पिछले महीने करदाताओं के ज्यादा मूल्य वाले अन्य वित्तीय लेनदेन की जानकारियों को भी फॉर्म 26एएस में शामिल कर दिया था। इसे पोर्टल से पीडीएफ के रूप में डाउनलोड किया जा सकता है। करदाता इस जानकारी का इस्तेमाल अपना रिटर्न भरने में कर सकेंगे।

साथ ही विभाग को भी सभी वित्तीय लेनदेन पर निगरानी करने में आसानी होगी। फॉर्म डाउनलोड करने के लिए करदाताओं को अपने पैन का इस्तेमाल करना होगा। बजट में वित्तमंत्री ने बताया था कि रिवाइज फॉर्म 26एएस में करदाताओं को टीडीएस और टीसीएस के अलावा भी अन्य जानकारी दी जाएगी। 

26ASफॉर्म में विभाग ने जोड़ी अतिरिक्त वित्तीय जानकारी

करदाता ऐसे डाउनलोड करें नया फॉर्म 26एएस

आयकर पोर्टल पर अपने पैन के जरिये http://incometax.gov.in लॉग इन करने के बाद सर्विस टैब के तहत एआईएस पर क्लिक करना होगा। यहां करदाता को पूरी वित्तीय जानकारी उपलब्ध हो जाएगी। इसमें कोई असमानता है तो करदाता विभाग को विवरण के साथ संशोधन के लिए भेज सकता  है। इस फॉर्म में पूरे वित्तवर्ष का लेखाजोखा रहेगा।

Source link

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top
%d bloggers like this: