न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: गौरव पाण्डेय
Updated Mon, 03 Jan 2022 02:06 AM IST
सार
नकली रेमडेसिविर के एक मामले में आरोपी एक व्यक्ति की अपने खिलाफ जारी हिरासत के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सुनवाई करेगी।
सर्वोच्च न्यायालय
– फोटो : पीटीआई
कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर के दौरान नकली रेमडेसिविर इंजेक्शनों की खरीद करने के आरोपी एक व्यक्ति को हिरासत में भेजने के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। शीर्ष अदालत ने जबलपुर के इस व्यक्ति की याचिका को सोमवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है।
यह याचिका आरोपी देवेश चौरसिया ने मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के एक फैसले के खिलाफ दाखिल की है। इस याचिका पर न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और एएस बोपन्ना की पीठ सुनवाई कर सकती है।
याचिका में कहा गया है कि आदेश में जिन्हें आधार बनाया गया है, वह राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एमएसए) के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं करते। इससे पहले शीर्ष अदालत ने फर्जी रेमडेसिविर की खरीद से संबंधित एक अन्य मामले में जबलपुर के एक चिकित्सक की हिरासत का आदेश रद्द कर दिया था।
विस्तार
कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर के दौरान नकली रेमडेसिविर इंजेक्शनों की खरीद करने के आरोपी एक व्यक्ति को हिरासत में भेजने के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। शीर्ष अदालत ने जबलपुर के इस व्यक्ति की याचिका को सोमवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है।
यह याचिका आरोपी देवेश चौरसिया ने मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के एक फैसले के खिलाफ दाखिल की है। इस याचिका पर न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और एएस बोपन्ना की पीठ सुनवाई कर सकती है।
याचिका में कहा गया है कि आदेश में जिन्हें आधार बनाया गया है, वह राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एमएसए) के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं करते। इससे पहले शीर्ष अदालत ने फर्जी रेमडेसिविर की खरीद से संबंधित एक अन्य मामले में जबलपुर के एक चिकित्सक की हिरासत का आदेश रद्द कर दिया था।
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