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सिंगापुर : भारतीय मूल के वरिष्ठ नागरिक को शराब के नशे में दूसरों को परेशान करने पर पांच सप्ताह की जेल की सजा

पीटीआई, सिंगापुर
Published by: Kuldeep Singh
Updated Wed, 29 Dec 2021 01:17 AM IST

सार

भारतीय मूल के सिंगापुर के एक 65 वर्षीय व्यक्ति को सार्वजनिक स्थान पर शराब के नशे में दूसरों को परेशान करने के आरोप में सोमवार को पांच सप्ताह की जेल की सजा सुनाई गई।
 

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भारतीय मूल के सिंगापुर के एक 65 वर्षीय व्यक्ति को सोमवार को सार्वजनिक स्थान पर शराब के नशे में दुर्व्यवहार के तीन आरोपों और दूसरों को परेशान करने के एक मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद पांच सप्ताह के लिए जेल में डाल दिया गया।

‘द स्ट्रेट्स टाइम्स’ की खबर के अनुसार, भारतीय मूल के व्यक्ति मूर्ति नागप्पन इस साल 28 मार्च को लिटिल इंडिया परिसर में टेकका मार्केट के पास नशे में एक बस में चढ़ा। वह अपना मास्क ठीक से पहने हुए नहीं था। जब चालक ने उसे सही तरीके से मास्क पहनने को कहा तो मूर्ति नाराज हो गया और अपशब्द कहे। राज्य अभियोजन अधिकारी (एसपीओ) राज किशोर राय ने बताया कि करीब 15 मिनट बाद पुलिस को सूचना दी गई।

पिछले महीने के अंत में जब उन्होंने शराब पीकर दूसरों को परेशान किया था तो उन पर 1,000 सिंगापुर डॉलर का जुर्माना लगाया गया था। और कुछ ही महीने बाद फिर से इस तरह की घटना सामने आई।

इस साल एक अन्य घटना में, जब वह नशे में था, उसने एक पुलिस अधिकारी के साथ-साथ एक बस चालक को भी गाली दी और अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। जिसके बाद मूर्ति को सोमवार को पांच हफ्ते की जेल की सजा सुनाई गई।

सिंगापुर डेली की रिपोर्ट के मुताबिक, दो महीने बाद 29 मई को वह टेकका मार्केट के पास फिर से नशे में पाया गया। मूर्ति को पांच हफ्तों की कैद की सजा सुनाए जाने के तुरंत बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया।

उत्पीड़न की प्रत्येक गलती के लिए, एक अपराधी को एक वर्ष तक की जेल और 5,000 (3,692 अमरीकी डॉलर) तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। राहगीरों पर चिल्लाते और अश्लील हरकत करते देखे जाने के बाद अब पुलिस सतर्क हो गई है।

विस्तार

भारतीय मूल के सिंगापुर के एक 65 वर्षीय व्यक्ति को सोमवार को सार्वजनिक स्थान पर शराब के नशे में दुर्व्यवहार के तीन आरोपों और दूसरों को परेशान करने के एक मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद पांच सप्ताह के लिए जेल में डाल दिया गया।

‘द स्ट्रेट्स टाइम्स’ की खबर के अनुसार, भारतीय मूल के व्यक्ति मूर्ति नागप्पन इस साल 28 मार्च को लिटिल इंडिया परिसर में टेकका मार्केट के पास नशे में एक बस में चढ़ा। वह अपना मास्क ठीक से पहने हुए नहीं था। जब चालक ने उसे सही तरीके से मास्क पहनने को कहा तो मूर्ति नाराज हो गया और अपशब्द कहे। राज्य अभियोजन अधिकारी (एसपीओ) राज किशोर राय ने बताया कि करीब 15 मिनट बाद पुलिस को सूचना दी गई।

पिछले महीने के अंत में जब उन्होंने शराब पीकर दूसरों को परेशान किया था तो उन पर 1,000 सिंगापुर डॉलर का जुर्माना लगाया गया था। और कुछ ही महीने बाद फिर से इस तरह की घटना सामने आई।

इस साल एक अन्य घटना में, जब वह नशे में था, उसने एक पुलिस अधिकारी के साथ-साथ एक बस चालक को भी गाली दी और अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। जिसके बाद मूर्ति को सोमवार को पांच हफ्ते की जेल की सजा सुनाई गई।

सिंगापुर डेली की रिपोर्ट के मुताबिक, दो महीने बाद 29 मई को वह टेकका मार्केट के पास फिर से नशे में पाया गया। मूर्ति को पांच हफ्तों की कैद की सजा सुनाए जाने के तुरंत बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया।

उत्पीड़न की प्रत्येक गलती के लिए, एक अपराधी को एक वर्ष तक की जेल और 5,000 (3,692 अमरीकी डॉलर) तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। राहगीरों पर चिल्लाते और अश्लील हरकत करते देखे जाने के बाद अब पुलिस सतर्क हो गई है।

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