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समीर वानखेड़े को बड़ा झटका: ठाणे कलेक्टर ने उनके होटल और बार को दिए लाइसेंस को किया रद्द, इस वजह से हुई कार्रवाई

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
Published by: संजीव कुमार झा
Updated Wed, 02 Feb 2022 09:55 AM IST

सार

ठाणे कलेक्टर ने एनसीबी मुंबई के पूर्व क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेड़े के नवी मुंबई स्थित सद्गुरु होटल और बार को दिए गए लाइसेंस को रद्द कर दिया है।

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महाराष्ट्र सरकार ने एनसीबी मुंबई के पूर्व क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेड़े को एक बार फिर से जोरदार झटका दिया है। दरअसल, ठाणे कलेक्टर राजेश नार्वेकर ने नवी मुंबई में उनके सद्गुरु होटल और बार को दिए गए लाइसेंस को रद्द कर दिया है। यह कार्रवाई मद्य निषेध अधिनियम की धारा 54 के तहत की गई है। कलेक्टर ने कार्रवाई की वजह बताते हुए कहा कि वानखेड़े ने 1997 में दायर लाइसेंस आवेदन में उम्र को गलत तरीके से पेश किया था। ठाणे के आबकारी अधीक्षक और वानखेड़े के वकील को सुनने के बाद, नार्वेकर ने होटल के लाइसेंस को रद्द करने के लिए छह पेज का आदेश पारित किया। इस बार को शराब, हल्के शराब, शराब और किण्वित शराब की बिक्री की अनुमति दी गई थी।

विस्तार से जानिए क्यों की गई कार्रवाई 
कलेक्टर की जांच में यह पाया गया कि वानखेड़े ने 27 अक्तूबर 1997 को लाइसेंस प्राप्त किया था। लाइसेंस लेने के लिए 21 वर्ष की आयु की जरूरत थी। लेकिन वानखेड़े उस समय 18 वर्ष से भी कम उम्र के थे इसलिए उसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया।  कलेक्टर ने मंगलवार को फाइल पर हस्ताक्षर किए, आज यानी बुधवार को आबकारी आयुक्त और वानखेड़े को आदेश की आधिकारिक सूचना दी जाएगी। 

विस्तार

महाराष्ट्र सरकार ने एनसीबी मुंबई के पूर्व क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेड़े को एक बार फिर से जोरदार झटका दिया है। दरअसल, ठाणे कलेक्टर राजेश नार्वेकर ने नवी मुंबई में उनके सद्गुरु होटल और बार को दिए गए लाइसेंस को रद्द कर दिया है। यह कार्रवाई मद्य निषेध अधिनियम की धारा 54 के तहत की गई है। कलेक्टर ने कार्रवाई की वजह बताते हुए कहा कि वानखेड़े ने 1997 में दायर लाइसेंस आवेदन में उम्र को गलत तरीके से पेश किया था। ठाणे के आबकारी अधीक्षक और वानखेड़े के वकील को सुनने के बाद, नार्वेकर ने होटल के लाइसेंस को रद्द करने के लिए छह पेज का आदेश पारित किया। इस बार को शराब, हल्के शराब, शराब और किण्वित शराब की बिक्री की अनुमति दी गई थी।

विस्तार से जानिए क्यों की गई कार्रवाई 

कलेक्टर की जांच में यह पाया गया कि वानखेड़े ने 27 अक्तूबर 1997 को लाइसेंस प्राप्त किया था। लाइसेंस लेने के लिए 21 वर्ष की आयु की जरूरत थी। लेकिन वानखेड़े उस समय 18 वर्ष से भी कम उम्र के थे इसलिए उसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया।  कलेक्टर ने मंगलवार को फाइल पर हस्ताक्षर किए, आज यानी बुधवार को आबकारी आयुक्त और वानखेड़े को आदेश की आधिकारिक सूचना दी जाएगी। 

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