बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली। Published by: योगेश साहू Updated Thu, 07 Oct 2021 05:25 AM IST
आइसक्रीम पार्लर या किसी आउटलेट से आइसक्रीम खरीदने पर अब 18 फीसदी जीएसटी चुकाना होगा। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के दो सर्कुलर में कहा गया कि आइसक्रीम पार्लर पहले से बना उत्पाद बेचते हैं। इन्हें रेस्त्रां की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। इनमें किसी तरह की रसोई या पाक क्रिया नहीं होती। इनका काम आइसक्रीम की बिक्री है जो एक सामान है। इसमें सेवा नहीं है, इसके बावजूद अगर सेवा शामिल होती भी है तो इस पर 18 फीसदी जीएसटी लगेगा।
