एजेंसी, चेन्नई
Published by: Kuldeep Singh
Updated Sun, 05 Dec 2021 08:14 AM IST
सार
मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को कांचीपुरम जिले के तिरुविदंथाई गांव के श्री नित्य कल्याण पेरुमल मंदिर की संपत्ति को निजी या व्यावसायिक संस्थाओं को बेचने या किराए पर न देने के आदेश दिए हैं।
मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को निर्देश दिया है कि मंदिर की संपत्ति को निजी या व्यावसायिक संस्थाओं को बेचा या किराए पर नहीं दिया जाए। शहर आधारित मरमेड प्रॉपर्टीज की एक याचिका का निपटारा करते हुए कोर्ट ने यह आदेश दिए।
याचिका में राज्य हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग के 30 मार्च 2017 को जारी आदेश को रद्द करने और कांचीपुरम जिले के तिरुविदंथाई गांव के श्री नित्य कल्याण पेरुमल मंदिर की 31 में से 22 सेंट को लीज पर देने की मांग की गई थी।
जस्टिस आर. सुरेश कुमार ने अपने फैसले में कहा कि सरकार को मंदिर की संपत्तियों को किसी व्यक्ति, कंपनी, फर्म या औद्योगिक घराने को देने से पहले व्यापक विचार करना चाहिए। राज्य का विकास हालांकि महत्वपूर्ण है, लेकिन यह ईश्वर की संपत्तियों की कीमत पर नहीं होना चाहिए।
विस्तार
मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को निर्देश दिया है कि मंदिर की संपत्ति को निजी या व्यावसायिक संस्थाओं को बेचा या किराए पर नहीं दिया जाए। शहर आधारित मरमेड प्रॉपर्टीज की एक याचिका का निपटारा करते हुए कोर्ट ने यह आदेश दिए।
याचिका में राज्य हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग के 30 मार्च 2017 को जारी आदेश को रद्द करने और कांचीपुरम जिले के तिरुविदंथाई गांव के श्री नित्य कल्याण पेरुमल मंदिर की 31 में से 22 सेंट को लीज पर देने की मांग की गई थी।
जस्टिस आर. सुरेश कुमार ने अपने फैसले में कहा कि सरकार को मंदिर की संपत्तियों को किसी व्यक्ति, कंपनी, फर्म या औद्योगिक घराने को देने से पहले व्यापक विचार करना चाहिए। राज्य का विकास हालांकि महत्वपूर्ण है, लेकिन यह ईश्वर की संपत्तियों की कीमत पर नहीं होना चाहिए।
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