न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: कीर्तिवर्धन मिश्र
Updated Tue, 01 Feb 2022 10:41 PM IST
सार
विशेष सीबीआई न्यायाधीश संजीव अग्रवाल ने सोमवार को हर एक से एक लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही रकम की जमानत राशि पर जमानत दी।
महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख।
– फोटो : एएनआई (फाइल)
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विस्तार
दिल्ली की एक कोर्ट ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के वकील आनंद डागा और उनके सोशल मीडिया प्रबंधक गजेंद्र तुमाने को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की प्राथमिक जांच रिपोर्ट के कथित तौर पर लीक होने से जुड़े मामले में जमानत दे दी है। इस रिपोर्ट में अनिल देशमुख को कथित तौर पर क्लीन चिट देने की बात कही गई थी।
विशेष सीबीआई न्यायाधीश संजीव अग्रवाल ने सोमवार को हर एक से एक लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही रकम की जमानत राशि पर जमानत दी। हालांकि, न्यायाधीश ने आरोपियों को जांच में सहयोग करने और छह माह तक महीने में एक बार जांच एजेंसी के सामने हाजिरी देने का भी निर्देश दिया।
अदालत ने आरोपियों को उसकी अनुमति के बगैर देश से बाहर नहीं जाने और गवाहों को प्रभावित करने की किसी भी तरह की कोशिश नहीं करने का भी निर्देश दिया। गौरतलब है कि 29 अगस्त 2021 को सीबीआई की प्राथमिक जांच का कथित हिस्सा रही एक रिपोर्ट मीडिया को लीक हो गई थी।
रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया था कि जांच एजेंसी इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि ‘अनिल देखमुख द्वारा कोई संज्ञेय अपराध नहीं किया गया है।’’ सीबीआई की आंतरिक जांच में पाया गया था कि देशमुख की कानूनी टीम ने एजेंसी की प्राथमिक जांच में सीबीआई के निचले रैंक के अधिकारियों को रिश्वत देने की कोशिश की थी।