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प्रतिबंध हटाने की मांग: बैलगाड़ी दौड़ के लिए महाराष्ट्र सरकार ने मांगी ‘सुप्रीम’ इजाजत

एजेंसी, नई दिल्ली।
Published by: Jeet Kumar
Updated Thu, 16 Dec 2021 06:42 AM IST

सार

पीठ से महाराष्ट्र सरकार ने कहा, यह प्रतिबंध हटाया जाना चाहिए और हमें 2017 के नियमों के अनुरूप दौड़ संचालित करने की अनुमति दी जाए।

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महाराष्ट्र सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट से राज्य में बैलगाड़ी दौड़ पर प्रतिबंध हटाने का आग्रह किया। राज्य सरकार ने कहा कि उसे भी इस दौड़ की इजाजत मिलनी चाहिए क्योंकि तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे राज्यों में भी इसका आयोजन हो रहा है।

जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस सीटी रविकुमार की पीठ के समक्ष राज्य ने 2017 के नियमों का हवाला देते हुए बैलगाड़ी दौड़ आयोजित कराने की अनुमति मांगी है।

महाराष्ट्र सरकार की ओर से वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि बंबई हाईकोर्ट ने उन नियमों के क्रियांवयन पर रोक लगा दी, जिनके जरिए राज्य सख्त नियमन के तहत बैलगाड़ी दौड़ करना चाहता था।

उन्होंने पीठ से कहा, यह प्रतिबंध हटाया जाना चाहिए और हमें 2017 के नियमों के अनुरूप दौड़ संचालित करने की अनुमति दी जाए। बता दें कि पीठ इस मामले में महाराष्ट्र द्वारा दायर एक अर्जी पर सुनवाई कर रही थी, जिस पर बृहस्पतिवार को भी बहस जारी रहेगी।

रोहतगी ने कहा, शीर्ष अदालत राज्य को दौड़ आयोजन के दौरान सावधानी बरतने के बारे में कह सकती है और सरकार इसमें पूरी सावधनी बरतेगी। 

विस्तार

महाराष्ट्र सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट से राज्य में बैलगाड़ी दौड़ पर प्रतिबंध हटाने का आग्रह किया। राज्य सरकार ने कहा कि उसे भी इस दौड़ की इजाजत मिलनी चाहिए क्योंकि तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे राज्यों में भी इसका आयोजन हो रहा है।

जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस सीटी रविकुमार की पीठ के समक्ष राज्य ने 2017 के नियमों का हवाला देते हुए बैलगाड़ी दौड़ आयोजित कराने की अनुमति मांगी है।

महाराष्ट्र सरकार की ओर से वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि बंबई हाईकोर्ट ने उन नियमों के क्रियांवयन पर रोक लगा दी, जिनके जरिए राज्य सख्त नियमन के तहत बैलगाड़ी दौड़ करना चाहता था।

उन्होंने पीठ से कहा, यह प्रतिबंध हटाया जाना चाहिए और हमें 2017 के नियमों के अनुरूप दौड़ संचालित करने की अनुमति दी जाए। बता दें कि पीठ इस मामले में महाराष्ट्र द्वारा दायर एक अर्जी पर सुनवाई कर रही थी, जिस पर बृहस्पतिवार को भी बहस जारी रहेगी।

रोहतगी ने कहा, शीर्ष अदालत राज्य को दौड़ आयोजन के दौरान सावधानी बरतने के बारे में कह सकती है और सरकार इसमें पूरी सावधनी बरतेगी। 

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