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दिल्ली हाईकोर्ट: सावरकर की जीवनी के लेखक डॉ. संपत को राहत, कोई नहीं लिख सकेगा मानहानिकारी टिप्पणी

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: सुरेंद्र जोशी
Updated Fri, 18 Feb 2022 12:29 PM IST

सार

डॉ. संपत ने दो खंड में वीर सावरकर की जीवनी लिखी है। वीर सावरकर को लेकर देश में विवाद उठता रहता है। कांग्रेस, शिवसेना व भाजपा सावरकर के मुद्दे पर कई बार जुबानी जंग कर चुके हैं। 

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दिल्ली हाईकोर्ट ने वीर सावरकर की जीवनी लिखने वाले डॉ. विक्रम संपत को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश में कहा कि कोई भी इतिहासकार डॉ. संपत के खिलाफ ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी तरीके से मानहानिकारी टिप्पणी नहीं कर सकेगा। 

डॉ. संपत ने दो खंड में वीर सावरकर की जीवनी लिखी है। विनायक दामोदर सावरकर (वीर सावरकर) को लेकर देश में विवाद उठता रहता है। कांग्रेस, शिवसेना व भाजपा सावरकर के मुद्दे पर कई बार जुबानी जंग कर चुके हैं। 

इतिहासकार डॉ. संपत ने कई अन्य इतिहासकारों के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। अन्य इतिहासकारों ने सावरकर की जीवन के दो खंडों को लेकर उन पर ‘साहित्यिक चोरी’ का आरोप लगाया था और उनके खिलाफ मानहानिकारी ट्वीट किए थे। हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश से अब संपत के खिलाफ मानहानिकारी टिप्पणियां नहीं की जा सकेंगी। 

विस्तार

दिल्ली हाईकोर्ट ने वीर सावरकर की जीवनी लिखने वाले डॉ. विक्रम संपत को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश में कहा कि कोई भी इतिहासकार डॉ. संपत के खिलाफ ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी तरीके से मानहानिकारी टिप्पणी नहीं कर सकेगा। 

डॉ. संपत ने दो खंड में वीर सावरकर की जीवनी लिखी है। विनायक दामोदर सावरकर (वीर सावरकर) को लेकर देश में विवाद उठता रहता है। कांग्रेस, शिवसेना व भाजपा सावरकर के मुद्दे पर कई बार जुबानी जंग कर चुके हैं। 

इतिहासकार डॉ. संपत ने कई अन्य इतिहासकारों के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। अन्य इतिहासकारों ने सावरकर की जीवन के दो खंडों को लेकर उन पर ‘साहित्यिक चोरी’ का आरोप लगाया था और उनके खिलाफ मानहानिकारी ट्वीट किए थे। हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश से अब संपत के खिलाफ मानहानिकारी टिप्पणियां नहीं की जा सकेंगी। 

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