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जहांगीरपुरी : एमसीडी की बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, यथास्थिति बनाए रखने का आदेश

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: हिमांशु मिश्रा
Updated Wed, 20 Apr 2022 11:56 AM IST

सार

हनुमान जयंती के मौके पर निकाले गए शोभा यात्रा पर जहांगीरपुरी में ही पथराव हुआ था। इसके बाद आज यहां मौजूद अवैध अतिक्रमण को हटाया जाना था।

जहांगीरपुरी में अवैध कब्जे के खिलाफ काफी हद तक एमसीडी ने कार्रवाई पूरी कर ली थी।
– फोटो : अमर उजाला

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विस्तार

सुप्रीम कोर्ट ने जहांगीरपुरी में दिल्ली नगर निगम (एनडीएमसी) की बुलडोजर कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी है। कोर्ट ने एमसीडी से यथास्थिति बनाए रखने को कहा है। अब अतिक्रमण हटाने के खिलाफ दायर याचिका पर कल यानी गुरुवार को फिर सुनवाई होगी। 

बता दें कि 16 अप्रैल को हनुमान जयंती के मौके पर निकाले गए शोभा यात्रा पर जहांगीरपुरी में ही पथराव हुआ था। तब से लेकर अब तक 20 से ज्यादा आरोपी पकड़े जा चुके हैं। इस बीच, एमसीडी ने जहांगीरपुरी में मौजूद अवैध अतिक्रमण को हटाने का फैसला ले लिया। आज कार्रवाई शुरू भी हो गई थी। काफी हद तक अवैध कब्जे पर बुलडोजर भी चल चुका है। लेकिन इस बीच चीफ जस्टिस एनवी रमणा ने स्टे दे दिया। 

अधिवक्ता ने कार्रवाई को असंवैधानिक बताया

वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने एनडीएमसी और पीडब्ल्यूडी के संयुक्त अभियान को असंवेधानिक बताया। आरोप लगाया कि जो कार्रवाई दोपहर दो बजे होने वाली थी, उसे सुबह नौ बजे ही शुरू कर दिया गया। इसके पहले यहां रहने वाले लोगों को कोई नोटिस भी नहीं दिया गया।

दिल्ली हाईकोर्ट भी सुनवाई के लिए तैयार

दूसरी ओर दिल्ली हाईकोर्ट भी इस मसले पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। हालांकि, कोर्ट ने तुरंत एमसीडी की बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाने से इंकार कर दिया। 

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