एएनआई, अहमदाबाद
Published by: देव कश्यप
Updated Wed, 25 Aug 2021 12:33 AM IST
जन्माष्टमी (सांकेतिक तस्वीर)
– फोटो : अमर उजाला
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यह रात्रि कर्फ्यू राज्य के आठ प्रमुख शहरों में 30 अगस्त की मध्यरात्रि से रात के एक बजे तक लागू रहेगा। इस दौरान मंदिर परिसर में 200 से अधिक दर्शनार्थियों के जाने की अनुमति नहीं होगी।
मुख्यमंत्री कार्यालय ने बताया कि राज्य में गणेश उत्सव के लिए भी दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। नौ सितंबर से 19 सितंबर तक गणेश उत्सव समारोह पर सार्वजनिक जगहों के लिए चार फीट की गणेश प्रतिमा और घरों में दो फीट की मूर्ति स्थापित की जा सकती है। पंडालों में केवल ‘आरती’ और प्रसाद वितरण की अनुमति रहेगी, किसी अन्य धार्मिक या सांस्कृतिक कार्यक्रम की अनुमति नहीं होगी।
For Ganesh Utsav celebrations from 9th September to 19th September, a 4-feet Ganesha statue can be installed in public, a two-feet statue in houses. Only ‘aarti’ & distribution of prasad allowed at pandals, no other religious or cultural programs allowed: Gujarat CMO
— ANI (@ANI) August 24, 2021