अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
Published by: देव कश्यप
Updated Mon, 21 Feb 2022 05:21 AM IST
सार
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल के जरिये ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। दिसंबर, 2019 में ईपीएफओ ने पेंशनभोगियों की ओर से जीवन प्रमाणपत्र जमा करने के नियमों में यह बदलाव किया था। पेंशनधारकों को पेंशन मिलना जारी रहे, इसके लिए उन्हें अपना जीवन प्रमाणपत्र जमा कराना जरूरी होता है।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपने पेंशनधारकों को जीवन प्रमाणपत्र जमा करने के मामले में बड़ी राहत दी है। ईपीएफओ के कर्मचारी पेंशन स्कीम 95 (ईपीएस 95) के पेंशनभोगी अब अपना जीवन प्रमाणपत्र किसी भी समय जमा करा सकते हैं। आमतौर पर इसे नवंबर में जमा करना होता है। खास बात है कि जीवन प्रमाणपत्र जमा करने की तारीख से एक साल तक के लिए वैध होगा।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल के जरिये ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। दिसंबर, 2019 में ईपीएफओ ने पेंशनभोगियों की ओर से जीवन प्रमाणपत्र जमा करने के नियमों में यह बदलाव किया था। पेंशनधारकों को पेंशन मिलना जारी रहे, इसके लिए उन्हें अपना जीवन प्रमाणपत्र जमा कराना जरूरी होता है।
ईपीएफओ ने दी जानकारी
ईपीएफओ ने कहा, ईपीएस 95 पेंशनभोक्ता क्या आपके जीवन प्रमाणपत्र की वैधता अवधि समाप्त हो रही है? अब किसी भी समय जीवन प्रमाणपत्र जमा कर सकते हैं। यह जमा करने की एक साल की अवधि तक वैध रहेगा। कर्मचारी पेंशन स्कीम 1995 के तहत हर साल नवंबर में जीवन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने को अंतिम जीवन प्रमाणपत्र जमा करने की तारीख से एक वर्ष के बाद जीवन प्रमाण पत्र/ जीवन प्रमाण प्रस्तुत करने को प्रणाली के जरिये प्रतिस्थापित किया जा सकता है।
नहीं तो रोक दी दी जाएगी पेंशन
नियम के मुताबिक, अगर किसी ईपीएस पेंशनभोगी ने 15 नवंबर, 2021 को जीवन प्रमाणपत्र जमा किया था तो उसे अब 15 नवंबर 2022 को या उससे पहले जमा करना होगा। ऐसा न करने पर पेंशन रोक दी जाएगी। पेंशनभोगियों को पेंशन प्राप्त करना जारी रखने के लिए हर साल समय-सीमा से पहले जीवन प्रमाण पत्र जमा करना जरूरी है। अगर ये अंतिम तिथि से पहले जमा नहीं करते हैं तो अगले माह से पेंशन नहीं मिलेगी।
यहां कर सकते हैं जमा
- ईपीएफओ ने अपने आधिकारिक हैंडल के जरिये ट्वीट कर बताया कि ईपीएस 95 पेंशनभोगी विभिन्न जगहों पर अपना जीवन प्रमाणपत्र जमा कर सकते हैं।
- ट्वीट के मुताबिक, पेंशनभोगी अपना जीवन प्रमाणपत्र पेंशन जारी करने वाले बैंक, कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी), भारतीय डाक भुगतान बैंक (आईपीपीबी)/भारतीय डाकघर, उमंग एप और अपने नजदीकी ईपीएफओ कार्यालय में जाकर जमा कर सकते हैं।
- ईपीएफओ ने अपने ट्वीट में कहा कि पेंशनधारक ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से जीवन प्रमाणपत्र जमा करा सकते हैं।
- एसबीआई और पीएनबी जैसे कई सरकारी बैंक जीवन प्रमाणपत्र जमा करने के लिए डोर स्टेप सुविधा भी मुहैया करा रहे हैं।
ये दस्तावेज हैं जरूरी
जीवन प्रमाणपत्र जमा करने के लिए आपको पेंशन पेमेंट ऑर्डर (पीपीओ) नंबर, आधार नंबर, बैंक खाते की जानकारी की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए आधार से लिंक्ड मोबाइल नंबर की भी जरूरत होगी।
विस्तार
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपने पेंशनधारकों को जीवन प्रमाणपत्र जमा करने के मामले में बड़ी राहत दी है। ईपीएफओ के कर्मचारी पेंशन स्कीम 95 (ईपीएस 95) के पेंशनभोगी अब अपना जीवन प्रमाणपत्र किसी भी समय जमा करा सकते हैं। आमतौर पर इसे नवंबर में जमा करना होता है। खास बात है कि जीवन प्रमाणपत्र जमा करने की तारीख से एक साल तक के लिए वैध होगा।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल के जरिये ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। दिसंबर, 2019 में ईपीएफओ ने पेंशनभोगियों की ओर से जीवन प्रमाणपत्र जमा करने के नियमों में यह बदलाव किया था। पेंशनधारकों को पेंशन मिलना जारी रहे, इसके लिए उन्हें अपना जीवन प्रमाणपत्र जमा कराना जरूरी होता है।
ईपीएफओ ने दी जानकारी
ईपीएफओ ने कहा, ईपीएस 95 पेंशनभोक्ता क्या आपके जीवन प्रमाणपत्र की वैधता अवधि समाप्त हो रही है? अब किसी भी समय जीवन प्रमाणपत्र जमा कर सकते हैं। यह जमा करने की एक साल की अवधि तक वैध रहेगा। कर्मचारी पेंशन स्कीम 1995 के तहत हर साल नवंबर में जीवन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने को अंतिम जीवन प्रमाणपत्र जमा करने की तारीख से एक वर्ष के बाद जीवन प्रमाण पत्र/ जीवन प्रमाण प्रस्तुत करने को प्रणाली के जरिये प्रतिस्थापित किया जा सकता है।
नहीं तो रोक दी दी जाएगी पेंशन
नियम के मुताबिक, अगर किसी ईपीएस पेंशनभोगी ने 15 नवंबर, 2021 को जीवन प्रमाणपत्र जमा किया था तो उसे अब 15 नवंबर 2022 को या उससे पहले जमा करना होगा। ऐसा न करने पर पेंशन रोक दी जाएगी। पेंशनभोगियों को पेंशन प्राप्त करना जारी रखने के लिए हर साल समय-सीमा से पहले जीवन प्रमाण पत्र जमा करना जरूरी है। अगर ये अंतिम तिथि से पहले जमा नहीं करते हैं तो अगले माह से पेंशन नहीं मिलेगी।
यहां कर सकते हैं जमा
- ईपीएफओ ने अपने आधिकारिक हैंडल के जरिये ट्वीट कर बताया कि ईपीएस 95 पेंशनभोगी विभिन्न जगहों पर अपना जीवन प्रमाणपत्र जमा कर सकते हैं।
- ट्वीट के मुताबिक, पेंशनभोगी अपना जीवन प्रमाणपत्र पेंशन जारी करने वाले बैंक, कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी), भारतीय डाक भुगतान बैंक (आईपीपीबी)/भारतीय डाकघर, उमंग एप और अपने नजदीकी ईपीएफओ कार्यालय में जाकर जमा कर सकते हैं।
- ईपीएफओ ने अपने ट्वीट में कहा कि पेंशनधारक ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से जीवन प्रमाणपत्र जमा करा सकते हैं।
- एसबीआई और पीएनबी जैसे कई सरकारी बैंक जीवन प्रमाणपत्र जमा करने के लिए डोर स्टेप सुविधा भी मुहैया करा रहे हैं।
ये दस्तावेज हैं जरूरी
जीवन प्रमाणपत्र जमा करने के लिए आपको पेंशन पेमेंट ऑर्डर (पीपीओ) नंबर, आधार नंबर, बैंक खाते की जानकारी की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए आधार से लिंक्ड मोबाइल नंबर की भी जरूरत होगी।
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