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इमरान कैबिनेट का नया प्रस्ताव: पाकिस्तान में सेना, न्यायपालिका की आलोचना करने पर होगी पांच साल की जेल

एजेंसी, इस्लामाबाद।
Published by: Jeet Kumar
Updated Mon, 21 Feb 2022 04:26 AM IST

सार

सूत्रों ने बताया कि कैबिनेट ने चुनाव आयोग की आचार संहिता में भी संशोधन किया है। इससे मंत्रियों और सांसदों के अपने पसंदीदा उम्मीदवार के पक्ष में चुनावी अभियान चलाने का रास्ता खुल जाएगा।

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पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर सेना, न्यायपालिका समेत सरकारी संस्थाओं की आलोचना करने पर पांच साल की जेल होगी। इसे पाकिस्तान की इमरान सरकार द्वारा असंतुष्ट सुरों को दबाने की कोशिश माना जा रहा है। इस संबंध में एक अध्यादेश को इमरान कैबिनेट ने शनिवार को मंजूरी दी।

इमरान कैबिनेट ने इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स प्रिवेंशन एक्ट में अध्यादेश के जरिए संशोधन को मंजूरी दी। यह अध्यादेश राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद अमल में आ जाएगा। सूत्रों ने बताया कि कैबिनेट ने चुनाव आयोग की आचार संहिता में भी संशोधन किया है।

इससे मंत्रियों और सांसदों के अपने पसंदीदा उम्मीदवार के पक्ष में चुनावी अभियान चलाने का रास्ता खुल जाएगा। चुनाव आयोग द्वारा लागू आचार संहिता को लेकर सभी राजनीतिक दलों को एतराज था। ऐसे में सरकार ने अध्यादेश के जरिये आचार संहिता में संशोधन करने का निर्णय लिया।

विस्तार

पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर सेना, न्यायपालिका समेत सरकारी संस्थाओं की आलोचना करने पर पांच साल की जेल होगी। इसे पाकिस्तान की इमरान सरकार द्वारा असंतुष्ट सुरों को दबाने की कोशिश माना जा रहा है। इस संबंध में एक अध्यादेश को इमरान कैबिनेट ने शनिवार को मंजूरी दी।

इमरान कैबिनेट ने इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स प्रिवेंशन एक्ट में अध्यादेश के जरिए संशोधन को मंजूरी दी। यह अध्यादेश राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद अमल में आ जाएगा। सूत्रों ने बताया कि कैबिनेट ने चुनाव आयोग की आचार संहिता में भी संशोधन किया है।

इससे मंत्रियों और सांसदों के अपने पसंदीदा उम्मीदवार के पक्ष में चुनावी अभियान चलाने का रास्ता खुल जाएगा। चुनाव आयोग द्वारा लागू आचार संहिता को लेकर सभी राजनीतिक दलों को एतराज था। ऐसे में सरकार ने अध्यादेश के जरिये आचार संहिता में संशोधन करने का निर्णय लिया।

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