Business

अमेजन-फ्यूचर मामला : सुप्रीम कोर्ट दस्तावेज के समय और सामग्री पर नाराज, सुनवाई 11 जनवरी को

अमेजन-फ्यूचर मामला : सुप्रीम कोर्ट दस्तावेज के समय और सामग्री पर नाराज, सुनवाई 11 जनवरी को

बिजनेस डेस्क, अमर अजाला, नई दिल्ली
Published by: सुभाष कुमार
Updated Thu, 09 Dec 2021 04:36 AM IST

सार

पीठ ने कहा कि यदि कोई बहुत जरूरी नहीं है तो इस मामले की अगली सुनवाई 11 जनवरी को हो सकती है। सभी पक्षों ने इसपर सहमति जताई।

ख़बर सुनें

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अमेजन-फ्यूचर मामले में संबंधित पक्षों द्वारा पेश दस्तावेज के समय और सामग्री को लेकर नाराजगी जताई और फ्यूचर समूह की याचिका पर सुनवाई 11 जनवरी तक के लिए टाल दी। फ्यूचर समूह ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें मध्यस्थता न्यायाधिकरण के फैसले पर रोक लगाने से इनकार किया गया था। मध्यस्थता न्यायाधिकरण ने सिंगापुर अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र (एसआईएसी) द्वारा सुनाए गए आपात निर्णय में हस्तक्षेप से इनकार किया था।

दरअसल, पिछली सुनवाई में जस्टिस एनवी रमण की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने इस मामले में संबंधित पक्षों से कम संख्या में दस्तावेज मांगे थे। पीठ ने बुधवार को एक बार फिर फ्यूचर ग्रुप द्वारा भारी-भरकम लिखित दस्तावेज पर नाराजगी जताई।

न्यायालय ने कहा, ‘हमारे पिछले निर्देश का मकसद यह था कि आप अपनी ओर से लिखित दस्तावेज पहले ही पेश कर दें, जिससे हम उन्हें पढ़ सकें। हमें फ्यूचर रिटेल लिमिटेड (एफआरएल) से ये दस्तावेज मंगलवार रात 10 बजे मिले हैं। दूसरे पक्ष से हमें ये दस्तावेज सुबह मिले हैं।’ इस पर फ्यूचर समूह की ओर से पेश वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने कहा, ‘मैं आज खुद एक नोट लिखवाऊंगा और आज शाम तक जमा करूंगा। इस मामले को बृहस्पतिवार तक के लिया टाल दिया जाए। इस पर पीठ ने कहा कि यदि कोई बहुत जरूरी नहीं है तो इस मामले की अगली सुनवाई 11 जनवरी को हो सकती है। सभी पक्षों ने इसपर सहमति जताई।

विस्तार

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अमेजन-फ्यूचर मामले में संबंधित पक्षों द्वारा पेश दस्तावेज के समय और सामग्री को लेकर नाराजगी जताई और फ्यूचर समूह की याचिका पर सुनवाई 11 जनवरी तक के लिए टाल दी। फ्यूचर समूह ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें मध्यस्थता न्यायाधिकरण के फैसले पर रोक लगाने से इनकार किया गया था। मध्यस्थता न्यायाधिकरण ने सिंगापुर अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र (एसआईएसी) द्वारा सुनाए गए आपात निर्णय में हस्तक्षेप से इनकार किया था।

दरअसल, पिछली सुनवाई में जस्टिस एनवी रमण की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने इस मामले में संबंधित पक्षों से कम संख्या में दस्तावेज मांगे थे। पीठ ने बुधवार को एक बार फिर फ्यूचर ग्रुप द्वारा भारी-भरकम लिखित दस्तावेज पर नाराजगी जताई।

न्यायालय ने कहा, ‘हमारे पिछले निर्देश का मकसद यह था कि आप अपनी ओर से लिखित दस्तावेज पहले ही पेश कर दें, जिससे हम उन्हें पढ़ सकें। हमें फ्यूचर रिटेल लिमिटेड (एफआरएल) से ये दस्तावेज मंगलवार रात 10 बजे मिले हैं। दूसरे पक्ष से हमें ये दस्तावेज सुबह मिले हैं।’ इस पर फ्यूचर समूह की ओर से पेश वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने कहा, ‘मैं आज खुद एक नोट लिखवाऊंगा और आज शाम तक जमा करूंगा। इस मामले को बृहस्पतिवार तक के लिया टाल दिया जाए। इस पर पीठ ने कहा कि यदि कोई बहुत जरूरी नहीं है तो इस मामले की अगली सुनवाई 11 जनवरी को हो सकती है। सभी पक्षों ने इसपर सहमति जताई।

Source link

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top
%d bloggers like this: