पीटीआई, नई दिल्ली
Published by: सुरेंद्र जोशी
Updated Thu, 16 Dec 2021 10:13 PM IST
सार
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुकंपा नियुक्ति के मामलों में मृतक की वित्तीय स्थिति, उसके आश्रितों की आर्थिक निर्भरता आदि का कड़ाई से परीक्षण किया जाना चाहिए।
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विस्तार
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अनुकंपा नियुक्तियों को लेकर अहम फैसला सुनाया। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि सरकारी कर्मचारी की मृत्यु की दशा में उसके आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति स्वत: नहीं होना चाहिए, बल्कि विभिन्न मानकों पर उसका कड़ी छानबीन होना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुकंपा नियुक्ति के मामलों में मृतक की वित्तीय स्थिति, उसके आश्रितों की आर्थिक निर्भरता आदि का कड़ाई से परीक्षण किया जाना चाहिए।