न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: संजीव कुमार झा
Updated Mon, 28 Feb 2022 11:37 AM IST
सार
साइरस मिस्त्री की याचिका पर मुख्य न्यायाधीश एन वी रमण, जस्टिस ए एस बोपन्ना और जस्टिस वी रामसुब्रमण्यम की तीन सदस्यीय पीठ ने कहा कि याचिका पर 10 दिनों के बाद सुनवाई होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने साइरस मिस्त्री की याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति व्यक्त कर दी है। इस याचिका में मिस्त्री ने टाटा समूह के अपने अध्यक्ष के रूप में उन्हें हटाने के फैसले को बरकरार रखते हुए उनके खिलाफ की गई टिप्पणी को हटाने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने अब मामले को 10 दिनों के बाद सुनवाई के लिए पोस्ट किया है।
अक्तूबर 2016 में मिस्त्री को चेयरमैन पद से हटाया गया
मिस्त्री को 24 अक्तूबर 2016 को टाटा संस के चेयरमैन पद से अचानक बिना कोई कारण बताए हटा दिया गया था। हालांकि, बाद में कुछ प्रेस बयानों में समूह ने दावा किया कि मिस्त्री अपेक्षा के अनुसार प्रदर्शन नहीं कर पा रहे थे और उनकी निगरानी में टाटा संस को नुकसान हुआ। दूसरी ओर मिस्त्री के अनुसार घाटे के आंकड़ों में समूह की भारी लाभ कमाने वाली कंपनी टीसीएस से मिलने वाले लाभांश को शामिल नहीं किया गया, जो औसतन सालाना 85 फीसदी से अधिक था।
विस्तार
सुप्रीम कोर्ट ने साइरस मिस्त्री की याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति व्यक्त कर दी है। इस याचिका में मिस्त्री ने टाटा समूह के अपने अध्यक्ष के रूप में उन्हें हटाने के फैसले को बरकरार रखते हुए उनके खिलाफ की गई टिप्पणी को हटाने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने अब मामले को 10 दिनों के बाद सुनवाई के लिए पोस्ट किया है।
अक्तूबर 2016 में मिस्त्री को चेयरमैन पद से हटाया गया
मिस्त्री को 24 अक्तूबर 2016 को टाटा संस के चेयरमैन पद से अचानक बिना कोई कारण बताए हटा दिया गया था। हालांकि, बाद में कुछ प्रेस बयानों में समूह ने दावा किया कि मिस्त्री अपेक्षा के अनुसार प्रदर्शन नहीं कर पा रहे थे और उनकी निगरानी में टाटा संस को नुकसान हुआ। दूसरी ओर मिस्त्री के अनुसार घाटे के आंकड़ों में समूह की भारी लाभ कमाने वाली कंपनी टीसीएस से मिलने वाले लाभांश को शामिल नहीं किया गया, जो औसतन सालाना 85 फीसदी से अधिक था।
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