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Karan Mehra Nisha Rawal: घरेलू हिंसा मामले में करण मेहरा को राहत, मुंबई हाई कोर्ट ने दूसरी एफआईआर पर लगाई रोक

अभिनेत्री निशा रावल द्वारा लगाए गए घरेलू हिंसा के मामले में अभिनेता करण मेहरा के लिए राहत की खबर सामने आई है। मामले में अपने, माता- पिता और भाई के लिए अगस्त में अग्रिम जमानत मिलने के बाद अब अभिनेता के खिलाफ दायर दूसरी प्राथमिकी पर मुंबई उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी हैं।

 दरअसल, निशा रावल ने पिछले साल 31 मई को करण पर घरेलू हिंसा का आरोप लगाया था। इसके साथ ही उन्होंने अभिनेता पर यह भी आरोप लगाया था कि उन्होंने उनके बैंक खाते से एक करोड़ से ज्यादा रुपए भी निकाले हैं। अभिनेत्री के आरोप के बाद करण मेहरा को कथित तौर पर मारपीट करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

 

हालांकि बाद में अभिनेता को जमानत पर रिहा कर दिया गया था।  इसके बाद अभिनेता और उनके परिवार के सदस्यों कुणाल मेहरा, बेला मेहरा और अजय मेहरा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 498-A, 377, 406, 323, 504 और 506 आर/ डब्ल्यू धारा 34 के तहत दूसरी प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

 

इन धाराओं के तहत निशा रावल ने मामले में अभिनेता पर दहेज उत्पीड़न, यौन हिंसा आदि के संबंध में क्रूरता का आरोप लगाया था। वहीं, इस पर करण मेहरा ने कहा कि हम इस प्राथमिकी पर रोक चाहते थे और अब ऐसा हो गया है। यह एक जीत है। अब अदालत इस प्राथमिकी पर फैसला करेगी और पुलिस चार्जशीट दाखिल नहीं कर सकती। हालांकि वह जांच कर सकती हैं। अब हम कोर्ट में केस लड़ेंगे। 

मामले में अपना पक्ष रखते हुए अभिनेता ने कहा कि उन्होंने निशा द्वारा लगाए गए आरोपों के लिए बिना लैपटॉप और फाइलों के सबूत जुटाए हैं। इन सबूतों को इकट्ठा करने और उसे अदालत में पेश करने के लिए बहुत कोशिश भी हुई। मेरी प्राथमिकता अपने परिवार को राहत पहुंचाना था। अब मैं पहली एफआईआर पर भी काम कर रहा हूं।

 

अभिनेता ने बताया कि मामले में उन्हें कई लोगों ने आगे बढ़ने की सलाह भी दी लेकिन वह ऐसा करना नहीं चाहते थे। क्योंकि यदि वह ऐसा करते वह किस तरह के पिता, बेटे और व्यक्ति साबित होते। उन्होंने यह भी कहा कि निशा ने हमारे रिश्ते को लेकर कई सारी समस्याएं पेश की। उन्होंने इस बारे में कई बयान भी दिए और अगर आप उनके हर बयान की जांच करते हैं, तो हर बयान दूसरे से अलग होगा।

 

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